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Firozabad News: हत्या और धमकी के मामलों में दो शस्त्र लाइसेंस निरस्त, अधिवक्ता को राहत

Thu, 01 Oct 2026 12:09 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:09 AM IST
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Two arms licenses revoked in murder and intimidation cases; relief for advocate.
फिरोजाबाद। जिला मजिस्ट्रेट संतोष कुमार शर्मा की अदालत ने शस्त्र लाइसेंस से जुड़े तीन मामलों में कड़े कदम उठाए हैं। लोक सुरक्षा के उल्लंघन पर दो लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं, जबकि साक्ष्य न मिलने पर एक अधिवक्ता का लाइसेंस बहाल कर दिया गया है।
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पहले मामले में थाना उत्तर के ओझा नगर निवासी रमाशंकर शर्मा की .32 बोर रिवॉल्वर का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। उनके पुत्र लोकेश राजोरिया उर्फ भूरा पर वर्ष 2024 में इसी लाइसेंसी रिवॉल्वर से पड़ोसी सत्येंद्र उर्फ रानू की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है।
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दूसरे मामले में थाना नसीरपुर के गुढ़ा निवासी अनिल कुमार की .315 बोर राइफल का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। अक्टूबर 2019 में दर्ज मुकदमे के अनुसार, उन्होंने घर में घुसकर गाली-गलौज की और लाइसेंसी राइफल तानकर जान से मारने की धमकी दी थी। कोर्ट ने इसे राइफल के दुरुपयोग और दहशत फैलाने का गंभीर मामला माना।
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तीसरे मामले में शिकोहाबाद के अधिवक्ता पंकज कुमार के पिस्टल लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई समाप्त कर दी गई है। पुलिस ने जुआ अधिनियम के मुकदमे को आधार बनाकर लाइसेंस निरस्तीकरण की संस्तुति की थी, लेकिन पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर डीएम कोर्ट ने उनका लाइसेंस बहाल कर दिया है।
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