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Firozabad News: तीन दोषियों को 20-20 साल और दो को 10-10 साल की सजा

Tue, 31 Mar 2026 11:57 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Tue, 31 Mar 2026 11:57 PM IST
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Three convicts were sentenced to 20 years each and two to 10 years each.
फिरोजाबाद। एडीजे विशेष पॉक्सो-3 राजीव सिंह की कोर्ट ने थाना नसीरपुर क्षेत्र के वर्ष 2019 के मामले में पांच अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। इनमें तीन दोषियों को 20-20 साल की कैद और दो दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है।
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मामला वर्ष 2019 का है। थाना नसीरपुर में प्रमोद कुमार के विरुद्ध नाबालिग के अपहण का मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना के दौरान उपनिरीक्षक भूपेंद्र कुमार ने साक्ष्यों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामले में मानव तस्करी, दुष्कर्म, साजिश और पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाईं। बुधवार को न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अभियुक्त प्रमोद कुमार व किशन को को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास और 43-43 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रेम उर्फ प्रेमवती को 20 वर्ष का कारावास और 39 हजार रुपये का अर्थदंड। रिंकू व पंकज को 10-10 वर्ष का कारावास और 9-9 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। संवाद
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