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Firozabad News: हाईकोर्ट के आदेश पर होटल की सील खोली

Tue, 30 Sep 2025 11:59 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Tue, 30 Sep 2025 11:59 PM IST
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The hotel was unsealed on the orders of the High Court.
होटल एएस लग्जरी की सील खोलते विप्रा. के अधिकारी एवं अन्य। स्त्रोत संवाद
- सरकारी भूमि पर निर्माण के चलते किया था सील
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संवाद न्यूज एजेंसी

शिकोहाबाद। सरकारी भूमि पर होटल निर्माण के चलते सील किये गए होटल को विकास प्राधिकरण ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद खोल दिया। अब यह होटल फिर से संचालित होगा।


कुछ माह पूर्व शहर के प्रतापपुर चौराहा के समीप स्थित होटल एएस लग्जरी इन के संचालक एवं मालिक पर आरोप लगे थे कि होटल को सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से बनवाया गया है। इसके चलते नगरपालिका के राजस्व निरीक्षक अजीत यादव ने तहसीलदार की जांच रिपोर्ट आने के बाद एक केस भी शिकोहाबाद थाने में दर्ज कराया था। विकास प्राधिकरण की जांच में होटल अवैध ढंग से बना हुआ पाया गया था। इसके चलते विकास प्राधिकरण की टीम ने होटल को सील कर दिया था। इसके चलते होटल संचालक अतुल सिकेरा ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। जहां से हाईकोर्ट ने होटल पर लगाई गई सील को हटाने के आदेश जिला प्रशासन को दिये थे। प्राधिकरण सचिव विनोद कुमार पांडेय ने बताया कि सील हाईकोर्ट के आदेश पर खोल दी गई है। मगर, प्राधिकरण इस मामले में विधिक राय ले रहा है। इसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी।
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