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Firozabad News: दुष्कर्म के दो दोषियों को दस साल की सजा
Wed, 09 Oct 2024 12:16 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Wed, 09 Oct 2024 12:16 AM IST
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फिरोजाबाद। खैरगढ़ क्षेत्र के गांव की निवासी किशोरी को छह वर्ष पहले बहला-फुसला कर अगवा कर दुष्कर्म करने के दो दोषियों को न्यायालय ने मंगलवार को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई। दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।15 वर्षीय कक्षा 11 की छात्रा 11 नवंबर 2018 की दोपहर दो बजे अपने पिता के साथ मोबाइल ठीक कराने और कपड़े सिलवाने के लिए बाजार जा रही थी। पड़ोसी गांव में रास्ता खराब होने के कारण किशोरी को उसके पिता ने साइकिल से उतार दिया और कुछ दूरी पर आगे मिलने को कहा। रास्ते में उसके रिश्तेदार राजेश निवासी आरोंज शिकोहाबाद व उसका भांजा सचिन मिला। कलूपुरा पार करके पिता किशोरी का इंतजार करने लगे, लेकिन वह उनके पास नहीं आई।
पिता ने तलाश की लेकिन उसका पता नहीं चला। पिता ने दोनों आरोपितों को अपनी बेटी को अगवा कर ले जाने तथा खैरगढ़ निवासी विद्याराम पर साजिश रचने की प्राथमिकी लिखवाई थी। घटना की विवेचना के दौरान सनी और राहुल शर्मा निवासीगण पानी की टंकी के पास थाना रसूलपुर का नाम सामने आया था। सनी और राहुल शर्मा के विरुद्ध किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र जमा किया गया था। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) और एडीजे मुमताज अली की अदालत ने मंगलवार को दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
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पिता ने तलाश की लेकिन उसका पता नहीं चला। पिता ने दोनों आरोपितों को अपनी बेटी को अगवा कर ले जाने तथा खैरगढ़ निवासी विद्याराम पर साजिश रचने की प्राथमिकी लिखवाई थी। घटना की विवेचना के दौरान सनी और राहुल शर्मा निवासीगण पानी की टंकी के पास थाना रसूलपुर का नाम सामने आया था। सनी और राहुल शर्मा के विरुद्ध किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र जमा किया गया था। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) और एडीजे मुमताज अली की अदालत ने मंगलवार को दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
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