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आठ वर्ष पूर्व शिकोहाबाद में डकैती के मामले में दस आरोपियों को न्यायालय ने दोषमुक्त करार दिया

Fri, 22 Apr 2022 01:03 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 22 Apr 2022 01:03 AM IST
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Ten accused acquitted in the case of robbery in Shikohabad eight years ago
फिरोजाबाद। अपर जिला जज (षष्टम) आजाद सिंह ने थाना शिकोहाबाद के लाइनपार क्षेत्र में आठ वर्ष पूर्व डकैती एवं हत्या के मामले में साक्ष्य के अभाव में दस आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है। आरोपी शाहजहांपुर, मुरादाबाद एवं बदायूं जिले के रहने वाले हैं।
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थाना शिकोहाबाद के लाइनपार निवासी रामरतन सिंह उर्फ तोड़े सिंह के यहां 21 अगस्त 2014 को पांच से छह बदमाशों ने लूटपाट की थी। विरोध करने पर कृष्णवीर सिंह के पिता रामरतन सिंह के साथ मारपीट कर दी थी। मामले में कृष्णवीर सिंह की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। थाना पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए दस आरोपियों को जेल भेज दिया था।
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मामले की सुनवाई अपर जिला जज के न्यायालय में हुई। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता धर्म सिंह यादव ने बताया कि पुलिस द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। जज ने साक्ष्य के अभाव में जिला मुरादाबाद के थाना ठाकुरद्वारा गोपीवाला निवासी गोपीवाला, वीरू उर्फ वीर सिंह,चंद्रसेन, कांशीराम कालोनी निवासी मंगल सिंह तथा शहजहांपुर के थाना जैतीपुरा के डमौरा निवासी फोविन, यूसुफ उर्फ कालिया उर्फ रजी उर्फ यूनुस, तौकीर रजा उर्फ चेयरमैन, मुनीष, डैनी, शेरखान उर्फ नाजिम तथा जिला बदायूं के कादरचौक निवासी साजिद उर्फ बिट्टू को दोषमुक्त करार दिया है।
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