फिरोजाबाद। डिप्टी रजिस्टार फर्म सोसायटी और चिट्स आगरा मंडल द्वारा गत 14 अगस्त को जारी श्री सनातन धर्म रामलीला महोत्सव समिति के पंजीयन निरस्त्रीकरण संबंधी कार्यवाही पर उच्च न्यायालय ने अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है। इस मामले में रामलीला महोत्सव समिति के सचिव आरपी सिंह की ओर से दायर रिट याचिका पर निगम एवं अन्य संबंधितों से छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा गया है।
दो जून वर्ष 2020 को हुई एक शिकायत के आधार पर प्रशासन एवं डिप्टी रजिस्टर फर्म एवं सोसायटी और चिट्स आगरा मंडल ने 14 अगस्त 2020 को श्रीराम लीला महोत्सव समिति का पंजीयन निरस्त किए जाने के आदेश जारी किए थे। महोत्सव समिति के सचिव आरपी सिंह के मुताबिक यह मामला फिलहाल आयुक्त फर्म एंड सोसायटी और चिट्स के यहां पर लंबित है। इसी आधार पर महोत्सव समिति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचियों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट दो नवंबर को महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इसमें में डिप्टी रजिस्टार फर्म एंड सोसायटी और चिट्स आगरा मंडल द्वारा 14 अगस्त 2020 को जारी श्री सनातन धर्म रामलीला महोत्सव समिति के पंजीयन निरस्त्रीकरण संबंधी आदेश को आगामी सुनवाई तक रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।इस मामले में समिति सचिव आरपी सिंह द्वारा बुलाई वार्ता के दौरान उमेश कुमार यादव,अशोक यादव, प्रदीप मित्तल, राकेश अग्रवाल, रामनरेश यादव एवं सोनू यादव आदि मौजूद रहे।