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ये हक की बात है: 'बाबा नीम करौरी के पैतृक घर पर क्यों छिड़ा कब्जे का विवाद'? डीएम ने गठित की कमेटी
Thu, 27 Aug 2026 02:29 PM IST
Dhirendra Singh
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Published by: Dhirendra Singh
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:29 PM IST
सार
विश्वविख्यात संत बाबा नीब करौरी महाराज की जन्मस्थली टूंडला के अकबरपुर स्थित पैतृक मकान और श्री ठाकुर हनुमान जी ट्रस्ट को लेकर उपजे विवाद में जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। डीएम संतोष कुमार शर्मा ने मामले की निष्पक्ष जांच और समाधान के लिए तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है।
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Baba Neeb Karori
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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विस्तार
डीएम द्वारा गठित इस कमेटी की अध्यक्षता एडीएम (न्यायिक) अरविंद द्विवेदी करेंगे, जबकि एसडीएम टूंडला दिव्या सिंह और पर्यटन अधिकारी विशाल श्रीवास्तव को सदस्य बनाया गया है। कमेटी को जांच संबंधी दिशा-निर्देश और आदेश का पत्र प्राप्त होने के बाद यह स्थिति पूरी तरह साफ हो सकेगी कि किन-किन प्रशासनिक व कानूनी बिंदुओं पर जांच केंद्रित रहेगी।
उल्लेखनीय है कि बाबा नीब करौरी महाराज के दिवंगत छोटे बेटे धर्म नारायण शर्मा की छह बेटियों (सुनीता, अर्चना, वंदना, भावना, रितु व रिचा) और उनके दामाद मनोज रावत ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि अकबरपुर स्थित पैतृक मकान संख्या 154 व पर श्री ठाकुर हनुमान जी ट्रस्ट द्वारा एकाधिकार जमा लिया गया है। शिकायतकर्ता पक्ष ने पैतृक संपत्ति मुक्त कराने के साथ ही, बन रहे कॉरिडोर को ध्यान में रखते हुए डीएम की अध्यक्षता में एक पारदर्शी प्रशासकीय ट्रस्ट के गठन का प्रस्ताव दिया है।
घरौनी संशोधन पर रोक से फंसेगा विधिक पेच
मामले में एक बड़ा प्रशासनिक और कानूनी पेच यह फंस गया है कि शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा घरौनी में संशोधन की मांग भी की गई है। हालांकि, वर्तमान में प्रदेश स्तर पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (राजस्व परिषद) द्वारा घरौनियों में किसी भी प्रकार के संशोधन पर रोक लगाई गई है। ऐसे में राजस्व नियमों की बंदिशों के बीच जिला प्रशासन इस विवाद का क्या विधिक समाधान निकालता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
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उल्लेखनीय है कि बाबा नीब करौरी महाराज के दिवंगत छोटे बेटे धर्म नारायण शर्मा की छह बेटियों (सुनीता, अर्चना, वंदना, भावना, रितु व रिचा) और उनके दामाद मनोज रावत ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि अकबरपुर स्थित पैतृक मकान संख्या 154 व पर श्री ठाकुर हनुमान जी ट्रस्ट द्वारा एकाधिकार जमा लिया गया है। शिकायतकर्ता पक्ष ने पैतृक संपत्ति मुक्त कराने के साथ ही, बन रहे कॉरिडोर को ध्यान में रखते हुए डीएम की अध्यक्षता में एक पारदर्शी प्रशासकीय ट्रस्ट के गठन का प्रस्ताव दिया है।
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घरौनी संशोधन पर रोक से फंसेगा विधिक पेच
मामले में एक बड़ा प्रशासनिक और कानूनी पेच यह फंस गया है कि शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा घरौनी में संशोधन की मांग भी की गई है। हालांकि, वर्तमान में प्रदेश स्तर पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (राजस्व परिषद) द्वारा घरौनियों में किसी भी प्रकार के संशोधन पर रोक लगाई गई है। ऐसे में राजस्व नियमों की बंदिशों के बीच जिला प्रशासन इस विवाद का क्या विधिक समाधान निकालता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
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