फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   National Lok Adalat settled the suit in 1638

राष्ट्रीय लोक अदालत में 1638 वाद निस्तारित

Sat, 13 Aug 2016 11:59 PM IST
Amar Ujala
Amar Ujala Updated Sat, 13 Aug 2016 11:59 PM IST
विज्ञापन
National Lok Adalat settled the suit in 1638
कोर्ट
जिलाजज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष पीके सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय प्रांगण में किया गया। इसमें 1638 वादों का निस्तारण किया गया। बैंकों के ऋण संबंधी 616 मामलों का निस्तारण करके दो करोड़ छह लाख 58 हजार ऋण वसूला गया। इससे वादकारियों को काफी लाभ हुआ है।
विज्ञापन

जनपद न्यायालय प्रांगण में आयोजित राष्ट्रीय मासिक लोक अदालत का शुभारंभ जिला जज पीके सिंह ने दीप प्रज्जवलित करके किया। उन्होंने लोक अदालत में विभिन्न बैंकों की ओर से लगाए गए काउंटरों का निरीक्षण किया। बैंकों की ओर से लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निस्तारण करके बकाएदारों को ब्याज की राहत दी जा रही थी। लोक अदालत में बैंक ऋण, दूर संचार, वैवाहिक, राजस्व, दीवानी एवं फौजदारी के साथ ही अन्य मामलों का भी निस्तारण आपसी समझौते से कराया गया। 1638 वादों का निस्तारण किया गया।
विज्ञापन

टेलीफोन के 39 मामलों में 87 हजार रुपया वसूला गया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्म सिंह यादव ने जिला जज को अवगत कराया कि बैंक रिकवरी के मामलों में जो लोग बकाया धनराशि जमा करा रहे हैं उनसे तहसील रिकवरी चार्ज लिया जाना गलत है। जिला जज ने प्रशासन से बातचीत करके इसे कम कराने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से दोनों पक्षों के मतभेद को भुलाकर मामलों को खत्म किया जा रहा है। विभिन्न न्यायालयों ने अनेक वादों का निस्तारण किया। एडीजे रामपाल सिंह, राकेश कुमार, पीके जैन, रिजवान अहमद, प्राधिकरण सचिव अर्चना यादव अन्य न्यायिक अधिकारियों तथा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मसिंह यादव, संजीव जैन, लियाकत अली एडवोकेट के साथ अन्य अधिवक्ता मौजूद थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed