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हत्यारोपी की जमानत अर्जी खारिज
ब्यूरो,अमर उजाला फीरोजाबाद
Updated Thu, 18 Feb 2016 08:05 PM IST
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण सिंह ने विवाहिता की हत्या के आरोपी देवर की जमानत अर्जी खारिज कर दी। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र मोहल्ला पड़ाव निवासी जहीर उर्फ गुड्डू के खिलाफ असगर हुसैन ने आयशा बेगम की हत्या करने का आरोप लगाते हुए शिकोहाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जेल में बंद आरोपी ने न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया था। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नीरज यादव ने तर्क पेश किए। इस आधार पर जिला एवं शस्त्र न्यायाधीश कृष्ण सिंह ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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