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Firozabad News: नगर निगम को कर निर्धारण संबंधी आपत्ति सुनवाई के निर्देश

Fri, 31 Oct 2025 11:40 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Fri, 31 Oct 2025 11:40 PM IST
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Municipal Corporation directed to hear objections related to tax assessment
सांकेतिक 
फिरोजाबाद। जीआईएस सर्वे आधारित कर निर्धारण संबंधी कार्रवाई को लेकर उच्च न्यायालय ने याची की आपत्ति पर सुनवाई के निर्देश निगम प्रशासन को दिए हैं। अधिवक्ता सुरेंद्र शर्मा की ओर दाखिल याचिका की सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिए।
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हिमांयूपुर निवासी अधिवक्ता व याची सुरेंद्र कुमार शर्मा ने निगम द्वारा जीआईएस सर्वे के आधार पर निजी भवन पर कर निर्धारण संबंधी कार्रवाई के विरोध में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। मार्च में दाखिल याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान यात्री के अधिवक्ताओं राधेश्याम द्विवेदी और अभिनव कृष्ण श्रीवास्तव ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय प्रयागराज ने निगम प्रशासन को याचिका कर्ता सुरेंद्र शर्मा द्वारा दर्ज कराई कर निर्धारण संबंधी आपत्ति की सुनवाई के निर्देश दिए हैं। आपत्ति सुनवाई के लिए न्यायालय निगम प्रशासन को 115 दिन की समय सीमा तय की है। तब तक याची के विरूद्ध जारी बकाया वसूली नोटिस स्थगित माना जाएगा। वहीं पूछे जाने पर कर निर्धारण अधिकारी नीरज पटेल ने कहा कि अभी न्यायालय का आदेश नहीं मिला है।मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
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