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Firozabad News: पत्नी के हत्या में दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा
Sat, 04 Nov 2023 11:25 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Sat, 04 Nov 2023 11:25 PM IST
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फिरोजाबाद। अपर जिला जज प्रथम नवनीत कुमार गिरि ने दो वर्ष पुराने पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
मामला थाना रामगढ़ क्षेत्र का 27 मई 2021 का है। सुघर सिंह कुशवाह निवासी नगला गुमानी थाना नगला खंगर ने थाना रामगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बहन रजनी देवी की शादी श्याम सिंह निवासी दखिनारा शिकोहाबाद के साथ करीब 30 वर्ष पहले हुई थी। मृतका के तीन बेटियां थी जिनकी शादी हो चुकी है। श्याम सिंह उसकी बहन को लेकर घटना से छह माह पहले से थाना रामगढ़ के गांव चनौरा में रहने लगे थे। श्याम सिंह शराब व जुआ के आदी थे और मृतका के मना करने पर मारपीट करते थे। 27 मई 2021 को फोन द्वारा सूचना मिली कि उसकी बहन रजनी देवी की उसके पति श्याम सिंह ने हत्या कर दी है और फरार हो गया है। पुलिस ने विवेचना उपरांत श्याम सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। मुकदमा सुनवाई को अपर जिला जज प्रथम नवनीत कुमार गिरि की न्यायालय में हुई। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रेम सिंह वर्मा ने करते हुए केस को साबित करने के लिए हाईकोर्ट व सुप्रीमकोर्ट की कई दलीलों को रखा। न्यायाधीश नवनीत कुमार गिरि ने श्याम सिंह को दोषी पाते हुए 50 हजार का अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
मामला थाना रामगढ़ क्षेत्र का 27 मई 2021 का है। सुघर सिंह कुशवाह निवासी नगला गुमानी थाना नगला खंगर ने थाना रामगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बहन रजनी देवी की शादी श्याम सिंह निवासी दखिनारा शिकोहाबाद के साथ करीब 30 वर्ष पहले हुई थी। मृतका के तीन बेटियां थी जिनकी शादी हो चुकी है। श्याम सिंह उसकी बहन को लेकर घटना से छह माह पहले से थाना रामगढ़ के गांव चनौरा में रहने लगे थे। श्याम सिंह शराब व जुआ के आदी थे और मृतका के मना करने पर मारपीट करते थे। 27 मई 2021 को फोन द्वारा सूचना मिली कि उसकी बहन रजनी देवी की उसके पति श्याम सिंह ने हत्या कर दी है और फरार हो गया है। पुलिस ने विवेचना उपरांत श्याम सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। मुकदमा सुनवाई को अपर जिला जज प्रथम नवनीत कुमार गिरि की न्यायालय में हुई। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रेम सिंह वर्मा ने करते हुए केस को साबित करने के लिए हाईकोर्ट व सुप्रीमकोर्ट की कई दलीलों को रखा। न्यायाधीश नवनीत कुमार गिरि ने श्याम सिंह को दोषी पाते हुए 50 हजार का अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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