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युवक की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

Sat, 04 Dec 2021 12:04 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 04 Dec 2021 12:04 AM IST
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Life imprisonment for youth's murder
फिरोजाबाद। चार साल पूर्व युवक की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-दो राम नरायन ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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थाना बसई मोहम्मदपुर के नसीरपुर बिलहना निवासी अमर सिंह ने एक सितंबर 2017 को दर्ज मुकदमे में कहा कि उसका पुत्र किशनपाल (30) उसके साथ एलानी नगर रसूलपुर में चूड़ियों की सिट चलाता था। एक सितंबर की शाम तकरीबन 6:25 बजे संजय निवासी एलानी नगर ने फोन कर किशनपाल को बुलाया। इसके बाद रात आठ बजे उसका पुत्र गांव के राजू के साथ संजय से मिलने की बात कहकर चला गया। रात नौ बजे किशनपाल की संजय द्वारा चाकू मारकर हत्या करने की सूचना मिली।
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संजय की बहन घटना से कुछ दिन पहले लापता हो गई थी। उसे गांव के ही छोटू पर शक था। छोटू का भाई दयाराम भी उसकी सिट पर काम करता था। संजय किशनपाल पर बहन को बरामद करने का दबाव डालता था। इस पर पुलिस ने संजय के खिलाफ हत्या और आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। एडीजीसी अजय कुमार यादव ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने संजय को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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