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Firozabad News: लैंगिक अपराध के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
Fri, 28 Jul 2023 11:39 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Fri, 28 Jul 2023 11:39 PM IST
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फिरोजाबाद। अपर जिला जज और विशेष जज पोक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह ने लैंगिक अपराध के दोषी विजय पाल एवं रामू उर्फ राममोहन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 50-50 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़िता को देनेे के आदेश दिए हैं।
घटनाक्रम थाना मक्खनपुर क्षेत्र का चार अप्रैल 2021 का है। अव्यस्क पीड़िता अपने खेतों से घर की ओर आ रही थी। इस दौरान रास्ते में विजय पाल एवं रामू उर्फ राममोहन मिल गए। उन्होंने घर छोड़ने के बहाने मोटर साइकिल पर बैठाकर ले गए थे। इस दौरान दोनों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता ने थाना पुलिस से शिकायत करने पहुंची तो थाना पुलिस ने अभियोग हल्की धाराओं में दर्ज कर लिया था। पीड़िता ने जब अपने साथ हुए अन्याय के विरोध में धरना दिया तो एसएसपी ने जांच कराके मामले को गैंगरेप में तब्दील करते हुए मामले की जांच कराई। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए दोनों के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामला सेशन के सुपुर्द होकर सुनवाई को अपर जिला जज और विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में सुनवाई को पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने करते हुए दोषी को सख्त सजा दिलाने की पहल की। पीड़िता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता धर्म सिंह यादव ने न्यायालय में अनेक साक्ष्य एवं उदाहरणों को रखा। न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर दोषी विजयपाल एवं रामू उर्फ राममोहन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनो पर 50-50 हजार का अर्थदंड लगाया है।अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
थाना पुलिस ने पहले कोरे कागज पर कराए थे हस्ताक्षर
फिरोजाबाद। पीड़िता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता धर्म सिंह यादव एडवोकेट ने कहा कि थाना मक्खनपुर पुलिस ने मामले को दबाने के लिए पीड़िता से कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा लिए थे। उसी कागज पर मनमाने ढंग से तहरीर लिखवाकर हल्की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया था। पीड़िता ने अपने साथ हुए अन्याय के विरोध में जब एसएसपी से मिली और जिला मुख्यालय पर धरना दिया तो एसएसपी ने मामले की गहनता से जांच कराई।जांच कराने के बाद धाराओं में बढ़ोत्तरी की गई थी। तभी पीड़िता को न्याय मिल सका।
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जज ने कहा अभियुक्तों का कृत्य हैवानियत की श्रेणी में आता है
निर्णय सुनाते हुए अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि जिस प्रकार से एक नाबालिग लड़की के मुंह व हाथ बांधकर खेतों में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है, यह कृत्य हैवानियत की श्रेणी में आता है। ऐसी दशा में अभियुक्तगण के प्रति कोई नरमी बरते जाने का औचित्य नहीं है।
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घटनाक्रम थाना मक्खनपुर क्षेत्र का चार अप्रैल 2021 का है। अव्यस्क पीड़िता अपने खेतों से घर की ओर आ रही थी। इस दौरान रास्ते में विजय पाल एवं रामू उर्फ राममोहन मिल गए। उन्होंने घर छोड़ने के बहाने मोटर साइकिल पर बैठाकर ले गए थे। इस दौरान दोनों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता ने थाना पुलिस से शिकायत करने पहुंची तो थाना पुलिस ने अभियोग हल्की धाराओं में दर्ज कर लिया था। पीड़िता ने जब अपने साथ हुए अन्याय के विरोध में धरना दिया तो एसएसपी ने जांच कराके मामले को गैंगरेप में तब्दील करते हुए मामले की जांच कराई। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए दोनों के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामला सेशन के सुपुर्द होकर सुनवाई को अपर जिला जज और विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में सुनवाई को पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने करते हुए दोषी को सख्त सजा दिलाने की पहल की। पीड़िता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता धर्म सिंह यादव ने न्यायालय में अनेक साक्ष्य एवं उदाहरणों को रखा। न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर दोषी विजयपाल एवं रामू उर्फ राममोहन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनो पर 50-50 हजार का अर्थदंड लगाया है।अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
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थाना पुलिस ने पहले कोरे कागज पर कराए थे हस्ताक्षर
फिरोजाबाद। पीड़िता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता धर्म सिंह यादव एडवोकेट ने कहा कि थाना मक्खनपुर पुलिस ने मामले को दबाने के लिए पीड़िता से कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा लिए थे। उसी कागज पर मनमाने ढंग से तहरीर लिखवाकर हल्की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया था। पीड़िता ने अपने साथ हुए अन्याय के विरोध में जब एसएसपी से मिली और जिला मुख्यालय पर धरना दिया तो एसएसपी ने मामले की गहनता से जांच कराई।जांच कराने के बाद धाराओं में बढ़ोत्तरी की गई थी। तभी पीड़िता को न्याय मिल सका।
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जज ने कहा अभियुक्तों का कृत्य हैवानियत की श्रेणी में आता है
निर्णय सुनाते हुए अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि जिस प्रकार से एक नाबालिग लड़की के मुंह व हाथ बांधकर खेतों में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है, यह कृत्य हैवानियत की श्रेणी में आता है। ऐसी दशा में अभियुक्तगण के प्रति कोई नरमी बरते जाने का औचित्य नहीं है।