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हत्या में दो को आजीवन कारावास

Tue, 10 May 2022 11:55 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 10 May 2022 11:55 PM IST
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life  imprisonment
हत्या में दो को आजीवन कारावास
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- थाना रसूलपुर क्षेत्र का 2010 का है मामला
मजदूरी के 16 हजार रुपये देने के बहाने बुलाकर ले गए थे दोषी
संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। थाना रसूलपुर क्षेत्र में मजदूरी के 16 हजार रुपये देने व लेन-देन को लेकर बारह वर्ष पूर्व हुई युवक की हत्या में दो दोषियों को अपर जिला जज एफटीसी द्वितीय यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर चालीस-चालीस हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड को अदा नहीं करने पर दोनों को एक-एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड की आधी धनराशि मृतक की पत्नी को देने के आदेश दिए हैं।

घटनाक्रम 11 अक्तूबर 2010 थाना रसूलपुर के नीबू वाला बाग का है। राजाराम ने थाने में अभियोग दर्ज कराया कि उसका बेटा रामू पड़ोसी बंटू पुत्र दौजीराम राठौर के यहां चूड़ी का काम करता था। रामू के करीब 16 हजार रुपये मजदूरी के बंटू पर बकाया थे। रकम देने के बहाने रामू को घर से थाना लाइनपार क्षेत्र निवासी सोनू नाई के साथ बुलाकर ले गया। कई दिन तक वापस नहीं लौटा तो पीड़ित पिता ने 14 अक्तूबर को थाना रसूलपुर में बंटू व सोनू और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। बाद में बेटे का शव शव आगरा जिले की सीमा में मिला था। शासन की ओर से पैरवी करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज शर्मा एडवोकेट ने करते हुए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की दलील देकर सख्त सजा दिलाने की पहल की। अपर जिला जज ने दोनों दोषियों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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