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माल भाड़ा अनुदान की सीमा बढ़ी
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माल भाड़ा अनुदान की सीमा बढ़ी
एक साल में पा सकेंगे दो लाख तक, कांच निर्यातकों को मिलेगी राहत
संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में हो रही वृद्धि से परेशान फिरोजाबाद के कांच निर्यातकों को प्रदेेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। प्रदेश सरकार ने उत्पादन स्थल से गेटवे पोर्ट तक निर्यातक योग्य कांच उत्पादों पर लगने वाले माल भाड़े के अनुदान की सीमा बढ़ाने का ऐलान किया है। अपर मुख्य सचिव की ओर से इस संबंध में निर्देेश भी उपायुक्त उद्योग को जारी कर दिए गए हैं।
कांच निर्यातक मालभाड़ा अनुदान में बढ़ोतरी के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे। नई व्यवस्था के तहत उत्पादन स्थल से गेटवे पोर्ट तक लगने वाले माल भाड़े में अनुदान के रूप में न्यूनतम दस हजार से 20 हजार रुपये तक दिए जाएंगे। एक वर्ष के दौरान अलग-अलग अवधि में निर्यातित कांच उत्पादों पर माल अनुदान के रूप में अधिकतम दो लाख रुपये दिए जाएंगे।
पहले निर्यात योग्य कांच उत्पादों को उत्पादन स्थल से गेटवे पोर्ट तक पहुंचाने में निर्यातकों को न्यूनतम छह हजार और अधिकतम 10,000 रुपये माल भाड़ा अनुदान के रूप में मिलते थे।
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180 दिन में करना होगा दावा
माल भाड़ा अनुदान प्राप्त करने लिए कांच अथवा अन्य उत्पादों के निर्यातकों को शिपमेंट पूरी होने के 180 दिन के भीतर अपना दावा प्रस्तुत करना होगा। माल भाड़ा अनुदान के लिए उद्यम एवं उद्योग प्रोत्साहन विभाग की साइट पर ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गई है। अगर किसी कारण वश अगर माल भाड़ा दावा में किसी प्रकार की त्रुटि है। तो उसे 21 दिन के भीतर संशोधित कराना भी अनिवार्य होगा।
-----------------
वर्जन
माल भाड़ा अनुदान योजना का दायरे बढ़ाने के पीछे कांच और अन्य उत्पादों के निर्यातकों को राहत व प्रोत्साहित करना है। शासनादेश प्राप्त हो गया है। उद्यमी नई दरों के हिसाब से माल भाड़ा अनुदान को दावा कर सकते हैं। फिलहाल यह सुविधा एक अप्रैल से 31 मार्च 2025 तक के लिए है।
- अमरेश पांडे उपायुक्त उद्योग
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एक साल में पा सकेंगे दो लाख तक, कांच निर्यातकों को मिलेगी राहत
संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में हो रही वृद्धि से परेशान फिरोजाबाद के कांच निर्यातकों को प्रदेेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। प्रदेश सरकार ने उत्पादन स्थल से गेटवे पोर्ट तक निर्यातक योग्य कांच उत्पादों पर लगने वाले माल भाड़े के अनुदान की सीमा बढ़ाने का ऐलान किया है। अपर मुख्य सचिव की ओर से इस संबंध में निर्देेश भी उपायुक्त उद्योग को जारी कर दिए गए हैं।
कांच निर्यातक मालभाड़ा अनुदान में बढ़ोतरी के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे। नई व्यवस्था के तहत उत्पादन स्थल से गेटवे पोर्ट तक लगने वाले माल भाड़े में अनुदान के रूप में न्यूनतम दस हजार से 20 हजार रुपये तक दिए जाएंगे। एक वर्ष के दौरान अलग-अलग अवधि में निर्यातित कांच उत्पादों पर माल अनुदान के रूप में अधिकतम दो लाख रुपये दिए जाएंगे।
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पहले निर्यात योग्य कांच उत्पादों को उत्पादन स्थल से गेटवे पोर्ट तक पहुंचाने में निर्यातकों को न्यूनतम छह हजार और अधिकतम 10,000 रुपये माल भाड़ा अनुदान के रूप में मिलते थे।
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180 दिन में करना होगा दावा
माल भाड़ा अनुदान प्राप्त करने लिए कांच अथवा अन्य उत्पादों के निर्यातकों को शिपमेंट पूरी होने के 180 दिन के भीतर अपना दावा प्रस्तुत करना होगा। माल भाड़ा अनुदान के लिए उद्यम एवं उद्योग प्रोत्साहन विभाग की साइट पर ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गई है। अगर किसी कारण वश अगर माल भाड़ा दावा में किसी प्रकार की त्रुटि है। तो उसे 21 दिन के भीतर संशोधित कराना भी अनिवार्य होगा।
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वर्जन
माल भाड़ा अनुदान योजना का दायरे बढ़ाने के पीछे कांच और अन्य उत्पादों के निर्यातकों को राहत व प्रोत्साहित करना है। शासनादेश प्राप्त हो गया है। उद्यमी नई दरों के हिसाब से माल भाड़ा अनुदान को दावा कर सकते हैं। फिलहाल यह सुविधा एक अप्रैल से 31 मार्च 2025 तक के लिए है।
- अमरेश पांडे उपायुक्त उद्योग