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Firozabad News: किशोरी को बहलाकर ले जाने के दोषी को चार वर्ष का कारावास

Fri, 24 Nov 2023 11:01 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Fri, 24 Nov 2023 11:01 PM IST
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Four years imprisonment to the man guilty of luring a teenage girl
फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश एवं अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो संजय कुमार यादव द्वितीय ने सात वर्ष पुराने किशोरी को भगाकर ले जाने के मामले के दोषी को चार वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला थाना रसूलपुर क्षेत्र का 25 मई 2016 का है। वादी की 17 वर्षीय बहन को महेंद्र व गोविंद बहला फुसला कर ले गए। इस मामले में वादी ने थाना रसूलपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद महेंद्र एवं गोविंद के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। मुकदमें की सुनवाई एवं निस्तारण अपर सत्र न्यायाधीश एवं अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश संजय कुमार यादव द्वितीय की न्यायालय में की गई। सत्र परीक्षण व पांच गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने दोषियों को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपियों पर 20 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न अदा न करने पर दोषियों को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने की।
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