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पूर्व सांसद बघेल और पचौरी की जमानत मंजूर

Thu, 09 Mar 2017 11:17 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला फिरोजाबाद
ब्यूरो, अमर उजाला फिरोजाबाद Updated Thu, 09 Mar 2017 11:17 PM IST
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Former MP Bhajel and Pachauri bail granted
न्यायालय में तारीख पर आए प्रो. एसपी स‌िंह बघेल।
जिले में 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में भाजपा पिछड़ा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. एसपी सिंह बघेल, पूर्व जिलाध्यक्ष अरविंद पचौरी को एडीजे प्रथम ने जमानत दे दी। मामले में अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होनी है।
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भाजपा पिछड़ा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. एसपी सिंह बघेल द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान नामांकन जुलूस निकाला बया था। जुलूस में विधायक मनीष असीजा, पूर्व जिलाध्यक्ष अरविंद पचौरी और पांच सौ कार्यकर्ता शामिल थे। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक दक्षिण जेएस आस्थाना ने आचार संहिता उल्लंघन एवं सरकारी कार्य में बाधा का अभियोग दर्ज कराया था। इसमें भाजपा विधायक मनीष असीजा और पूर्व जिलाध्यक्ष अरविंद पचौरी, प्रो. बघेल भी शामिल थे। मामले में मनीष असीजा को पहले ही जमानत मिल गई थी। गत दिवस एडीजे प्रथम आरपी सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों को अंतरिम जमानत देने के साथ ही नौ मार्च सुनवाई की तिथि तय की। गुरुवार को एडीजे प्रथम आरपी सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रो. एसपी सिंह बघेल, अरविंद पचौरी की जमानत मंजूर कर दी। मामले में अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। प्रो. बघेल की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता राजेश कुलश्रेष्ठ एडवोकेट ने बताया कि प्रो. बघेल और अरविंद पचौरी की जमानत मंजूर हो गई है। अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। उन्होंने बताया कि मटसेना थाने से जारी वारंट वापस हो गए हैं । इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष बीएल वर्मा, महानगर अध्यक्ष कन्हैयालाल गुप्ता, हनुमंत सिंह बघेल, शिवमोहन श्रोत्रिय, शंकरलाल निषाद एडवोकेट, अवनीश तैनगुरिया गम्मा, देवेश भारद्वाज, कृपाल सिंह आदि मौजूद रहे।
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