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Firozabad News: पुलिस व ग्रामीणों पर फायरिंग करने वालों को पांच-पांच वर्ष का कारावास

Sat, 12 Jul 2025 01:08 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Sat, 12 Jul 2025 01:08 AM IST
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Five years imprisonment for those who fired on police and villagers
फ़िरोज़ाबाद। न्यायालय ने अपहृत किसान को छुड़ाते समय पुलिस व ग्रामीणों पर फायरिंग करने के तीन दोषियों को पांच पांच वर्ष का कारावास की सजा सुनाई। उन पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उनको अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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थाना सिरसागंज क्षेत्र में 8 अप्रैल 2004 को अरविंद कुमार खेत पर जा रहा था। उसी दौरान पांच लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह लोग उसे खींच कर ले जा रहे थे। उसी दौरान पुलिस वहा पहुंच गई। पुलिस को देख वह लोग युवक को छोड़ भागने लगे। पुलिस ने पकड़ने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस व ग्रामीणों पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने घेराबंदी कर दो बदमाशों को पकड़ लिया। उन्होंने अपने नाम रामवीर निवासी कारी खेड़ा हाल निवासी पीतेपुर तथा पन्नालाल निवासी सैलई थाना रामगढ़ बताया। उन्होंने अपने फरार साथियों के नाम दिनेश निवासी लाखनमऊ बरनाहल मैनपुरी करूआ उर्फ व्यापारी जाटव व वीरी सिंह बताया।
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पुलिस ने विवेचना के बाद पांचों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभारी क्षेत्र कोर्ट संख्या 8 रमेश चंद्र द्वितीय की अदालत में चला। मुकदमा के दौरान करूआ व वीरी सिंह की मौत हो गई। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए। न्यायालय ने रामवीर, पन्नालाल तथा दिनेश को दोषी माना। न्यायालय ने उनको 5 - 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उन पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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