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Firozabad News: लूट करने के दोषी को पांच वर्ष 11 माह का कारावास

Fri, 06 Dec 2024 11:10 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Fri, 06 Dec 2024 11:10 PM IST
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Five years and 11 months imprisonment for robbery accused
फिरोजाबाद। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र एवं अपर सत्र न्यायाधीश नवनीत कुमार गिरि ने छह वर्ष पुराने मामले में जहरखुरानी करके लूट करने के दोषी को पांच वर्ष 11 माह का कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
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मामला थाना शिकोहाबाद क्षेत्र का है। वर्ष 2018 में थाना शिकोहाबाद क्षेत्र में संजीव जैन निवासी ग्राम सिखरा थाना सहपऊ जिला हाथरस ने जहरीली चीज खिलाकर एक व्यक्ति की लूट कर ली थी। घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज कराई गई। पुलिस ने दोषी को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। मुकदमा विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र एवं अपर सत्र न्यायाधीश नवनीत गिरि की न्यायालय में भेजा गया। विशेष न्यायाधीश ने संजीव जैन को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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