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Firozabad News: डाॅक्टर की जमानत अर्जी निरस्त
Sun, 19 Jan 2025 01:01 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Sun, 19 Jan 2025 01:01 AM IST
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फिरोजाबाद। डाॅक्टर की पत्नी की ओर से फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ लेकर एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने वाले डाॅक्टर को राहत नहीं मिल सकी। जिला जज ने उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।
थाना मटसेना पुलिस ने फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर एबीबीएस की डिग्री हासिल करने वाले डाॅ. राजीव कुमार को गिरफ्तार किया था। न्यायालय से उसे जेल भेजा गया था। काफी दिनों से जेल में बंद डॉ. राजीव कुमार ने जमानत अर्जी लगाई थी। जामनत अर्जी की सुनवाई जिला जज हरवीर सिंह के न्यायालय में हुई। चिकित्सक की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने कहा कि डाॅ. राजीव पर जो आरोप लगाए गए हैं वह रंजिशन हैं। इस कारण उनकी जमानत अर्जी स्वीकार की जाए। न्यायाधीश ने विवेचक की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट को देखा तो उसमें फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर अनुसूचित जाति का आरक्षण लेकर एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने का जिक्र किया गया है। विवेचक की ओर से धारा 420, 467, 468, 471 एवं 506 की बढ़ोत्तरी की गई है। इसका पुष्टिकारक केस डायरी में उपलब्ध है।
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थाना मटसेना पुलिस ने फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर एबीबीएस की डिग्री हासिल करने वाले डाॅ. राजीव कुमार को गिरफ्तार किया था। न्यायालय से उसे जेल भेजा गया था। काफी दिनों से जेल में बंद डॉ. राजीव कुमार ने जमानत अर्जी लगाई थी। जामनत अर्जी की सुनवाई जिला जज हरवीर सिंह के न्यायालय में हुई। चिकित्सक की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने कहा कि डाॅ. राजीव पर जो आरोप लगाए गए हैं वह रंजिशन हैं। इस कारण उनकी जमानत अर्जी स्वीकार की जाए। न्यायाधीश ने विवेचक की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट को देखा तो उसमें फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर अनुसूचित जाति का आरक्षण लेकर एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने का जिक्र किया गया है। विवेचक की ओर से धारा 420, 467, 468, 471 एवं 506 की बढ़ोत्तरी की गई है। इसका पुष्टिकारक केस डायरी में उपलब्ध है।
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