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हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास
ब्यूरो, अमर उजाला फीरोजाबाद
Updated Thu, 07 Jul 2016 10:57 PM IST
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हत्या के आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई
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हत्या के मामले में दोषी तीन लोगों को अपर जिला जज संजीव कुमार सिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपियों को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
शिकोहाबाद निवासी अधिवक्ता प्रकाश चंद्र यादव के बेटे अवनीश को विगत 28 जुलाई 2014 को अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर गोली मार दी थी। हत्या के बाद आरोपी लाइसेंसी रिवाल्वर लूटकर ले गए थे। परिवारीजन अवनीश को उपचार के लिए आगरा स्थित प्राइवेट नर्सिंग होम ले गए। यहां अवनीश ने 30 जुलाई की शाम को उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। अवनीश की मौत के बाद शिकोहाबाद पुलिस ने प्रकाश चंद्र यादव की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस जांच के दौरान राजेंद्र सिंह, शैलेश और जितेंद्र उर्फ रिंकू निवासी बेलाहार थाना बरनाहल जनपद मैनपुरी और हाल निवासी लेबर कालोनी थाना शिकोहाबाद के नाम आरोपी के तौर पर सामने आए। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर अवनीश के घर से लूटी लाइसेंसी रिवाल्वर बरामद कर ली। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजकर उनके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अवधेश शर्मा, अशोक चंचल, केके चतुर्वेदी और नाहर सिंह यादव ने आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य और गवाह पेश किए। साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अपर जिला जज संजीव कुमार सिंह ने तीनों आरोपियों को अवनीश की हत्या के मामले में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपियों को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
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शिकोहाबाद निवासी अधिवक्ता प्रकाश चंद्र यादव के बेटे अवनीश को विगत 28 जुलाई 2014 को अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर गोली मार दी थी। हत्या के बाद आरोपी लाइसेंसी रिवाल्वर लूटकर ले गए थे। परिवारीजन अवनीश को उपचार के लिए आगरा स्थित प्राइवेट नर्सिंग होम ले गए। यहां अवनीश ने 30 जुलाई की शाम को उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। अवनीश की मौत के बाद शिकोहाबाद पुलिस ने प्रकाश चंद्र यादव की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस जांच के दौरान राजेंद्र सिंह, शैलेश और जितेंद्र उर्फ रिंकू निवासी बेलाहार थाना बरनाहल जनपद मैनपुरी और हाल निवासी लेबर कालोनी थाना शिकोहाबाद के नाम आरोपी के तौर पर सामने आए। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर अवनीश के घर से लूटी लाइसेंसी रिवाल्वर बरामद कर ली। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजकर उनके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अवधेश शर्मा, अशोक चंचल, केके चतुर्वेदी और नाहर सिंह यादव ने आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य और गवाह पेश किए। साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अपर जिला जज संजीव कुमार सिंह ने तीनों आरोपियों को अवनीश की हत्या के मामले में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपियों को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
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