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महिला की हत्या में दोषी को आजीवन कारावास
ब्यूरो, अमर उजाला फिरोजाबाद
Updated Thu, 09 Mar 2017 11:17 PM IST
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महिला की हत्या के मामले में दोषी आरोपी को अपर जिला जज मनोज कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
थाना उत्तर ककरऊ निवासी सुनीता पत्नी दीनदयाल की विगत 14 मई 2014 को मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी गई थी। उपचार के दौरान सुनीता की मौत हो गई थी। मामले में मृतका के पति दीनदयाल ने पवन पुत्र महेश राठौर निवासी ककरऊ थाना उत्तर घर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़ित की तहरीर पर उत्तर पुलिस ने पवन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दी। मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राम नजर यादव ने आरोपी के खिलाफ साक्ष्य और गवाह पेश किए। साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अपर जिला जज मनोज कुमार ने आरोपी पवन को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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थाना उत्तर ककरऊ निवासी सुनीता पत्नी दीनदयाल की विगत 14 मई 2014 को मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी गई थी। उपचार के दौरान सुनीता की मौत हो गई थी। मामले में मृतका के पति दीनदयाल ने पवन पुत्र महेश राठौर निवासी ककरऊ थाना उत्तर घर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़ित की तहरीर पर उत्तर पुलिस ने पवन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दी। मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राम नजर यादव ने आरोपी के खिलाफ साक्ष्य और गवाह पेश किए। साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अपर जिला जज मनोज कुमार ने आरोपी पवन को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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