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जानलेवा हमले के दो आरोपियों को दस-दस वर्ष कारावास की सुनाई सजा

Thu, 14 Mar 2019 11:32 PM IST
anant jain anant anant
Updated Thu, 14 Mar 2019 11:32 PM IST
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जानलेवा हमले के दो आरोपियों को दस-दस वर्ष कारावास की सुनाई सजा
court
 फिरोजाबाद। अपर जिला जज तृतीय जय सिंह पुंडीर ने जानलेवा हमले के दो आरोपियों को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
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मामला थाना नसीरपुर क्षेत्र में छह वर्ष पूर्व का है।

हरियाणा जिला झज्जर थाना बेरी जिला दुधबल निवासी सूबे सिंह ने थाना नसीरपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई मेरा भाई राजेंद्र सिंह पत्नी, बच्चों के साथ दिल्ली स्थित मकान की बिक्री करके शिकोहाबाद के खेड़ा मोहल्ला में रहने लगा था।

आठ मार्च 2017 को सुबह पांच बजे थाना खैरगढ़ के फरीदा बरौली निवासी राहुल अपने अन्य साथी के साथ मकान दिखाने की कहकर बुलाकर ले गया था। रपड़ी के जंगल में जाकर उसे गोली मार दी थी। मरा समझकर छोड़कर लौट आए थे। ताकि मकान का पैसा हड़प लें परंतु उसे उपचार को फिरोजाबाद लाए, यहां से आगरा व दिल्ली ले गए। उसे बचा लिया। पुलिस ने मामले की विवेचना न्यायालय में राहुल, गिर्राज उर्फ वीरपाल एवं विजेता वनीलम के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किए।
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मामला सुनवाई को अपर जिला जज तृतीय जयसिंह पुंडीर के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री नरायन सक्सेना ने की। अपर जिला जज तृतीय जय सिंह पुंडीर ने सभी पक्षों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर राहुल व गिर्राज सिंह उर्फ वीरपाल को दस-दस वर्ष के कारावास व दो-दो हजार का अर्थदंड एवं विजेता व नीलम को सात-सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।
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