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आरएसएस महानगर पर्यावरण प्रमुख संदीप शर्मा के मुख्य हत्यारोपी की जमानत अर्जी हाईकोर्ट से खारिज
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फिरोजाबाद। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के महानगर पर्यावरण प्रमुख संदीप शर्मा के मुख्य हत्यारोपी पवन उपाध्याय की जमानत अर्जी हाईकोर्ट से खारिज हो गई। पुलिस ने पवन उपाध्याय सहित दो शार्प शूटर सहित पांच को जेल भेजा था।
दयालनगर निवासी आरएसएस महानगर पर्यावरण प्रमुख संदीप शर्मा(36) की तीन जुलाई को उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जब वह घर से खाना खाने के बाद टहलने के लिए निकले थे। काफी चर्चित हत्याकांड की गूंज लखनऊ तक पहुंच गई थी। इस हत्याकांड में तत्कालीन एसएसपी राहुल यादवेंदु ने घटना के मुख्य आरोपी पवन उपाध्याय को अगले दिन गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।
पुलिस ने इस हत्याकांड के खुलासे के साथ ही स्पष्ट कर दिया कि इसे सुपारी देकर शार्प शूटरों से अंजाम दिलवाया था। पुलिस ने काफी प्रयास के बाद शार्प शूटर अनिल उपाध्याय, सत्ताइस उर्फ रामप्रकाश के साथ साजिशकर्ता अश्वनी वर्मा विपिन उपाध्याय को जेल भेजा था। पुलिस इस हत्याकांड में जुटी थी। इधर पति की हत्या से आहत उसकी पत्नी रानी शर्मा ने 29 सितंबर को आत्महत्या कर ली थी।
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हत्यारोपियों को न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली तो उन्होंने जमानत अर्जी हाईकोर्ट में लगाई थी। बुधवार को मामला सुनवाई के लिए हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रामकृष्ण गौतम के न्यायालय में पहुंचा। इस मामले में पैरवी कर रहे हाईकोर्ट के अधिवक्ता अभय राज सिंह ने बताया संदीप शर्मा हत्याकांड के आरोपी पवन उपाध्याय की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।
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दयालनगर निवासी आरएसएस महानगर पर्यावरण प्रमुख संदीप शर्मा(36) की तीन जुलाई को उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जब वह घर से खाना खाने के बाद टहलने के लिए निकले थे। काफी चर्चित हत्याकांड की गूंज लखनऊ तक पहुंच गई थी। इस हत्याकांड में तत्कालीन एसएसपी राहुल यादवेंदु ने घटना के मुख्य आरोपी पवन उपाध्याय को अगले दिन गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।
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पुलिस ने इस हत्याकांड के खुलासे के साथ ही स्पष्ट कर दिया कि इसे सुपारी देकर शार्प शूटरों से अंजाम दिलवाया था। पुलिस ने काफी प्रयास के बाद शार्प शूटर अनिल उपाध्याय, सत्ताइस उर्फ रामप्रकाश के साथ साजिशकर्ता अश्वनी वर्मा विपिन उपाध्याय को जेल भेजा था। पुलिस इस हत्याकांड में जुटी थी। इधर पति की हत्या से आहत उसकी पत्नी रानी शर्मा ने 29 सितंबर को आत्महत्या कर ली थी।
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हत्यारोपियों को न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली तो उन्होंने जमानत अर्जी हाईकोर्ट में लगाई थी। बुधवार को मामला सुनवाई के लिए हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रामकृष्ण गौतम के न्यायालय में पहुंचा। इस मामले में पैरवी कर रहे हाईकोर्ट के अधिवक्ता अभय राज सिंह ने बताया संदीप शर्मा हत्याकांड के आरोपी पवन उपाध्याय की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।