फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   आरएसएस महानगर पर्यावरण प्रमुख संदीप शर्मा के मुख्य हत्यारोपी की जमानत अर्जी हाईकोर्ट से खारिज

आरएसएस महानगर पर्यावरण प्रमुख संदीप शर्मा के मुख्य हत्यारोपी की जमानत अर्जी हाईकोर्ट से खारिज

Wed, 01 May 2019 11:26 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 01 May 2019 11:26 PM IST
विज्ञापन
आरएसएस महानगर पर्यावरण प्रमुख संदीप शर्मा के मुख्य हत्यारोपी की जमानत अर्जी हाईकोर्ट से खारिज
court logo - फोटो : demo photo
फिरोजाबाद। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के महानगर पर्यावरण प्रमुख संदीप शर्मा के मुख्य हत्यारोपी पवन उपाध्याय की जमानत अर्जी हाईकोर्ट से खारिज हो गई। पुलिस ने पवन उपाध्याय सहित दो शार्प शूटर सहित पांच को जेल भेजा था।
विज्ञापन


दयालनगर निवासी आरएसएस महानगर पर्यावरण प्रमुख संदीप शर्मा(36) की तीन जुलाई को उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जब वह घर से खाना खाने के बाद टहलने के लिए निकले थे। काफी चर्चित हत्याकांड की गूंज लखनऊ तक पहुंच गई थी। इस हत्याकांड में तत्कालीन एसएसपी राहुल यादवेंदु ने घटना के मुख्य आरोपी पवन उपाध्याय को अगले दिन गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।
विज्ञापन


पुलिस ने इस हत्याकांड के खुलासे के साथ ही स्पष्ट कर दिया कि इसे सुपारी देकर शार्प शूटरों से अंजाम दिलवाया था। पुलिस ने काफी प्रयास के बाद शार्प शूटर अनिल उपाध्याय, सत्ताइस उर्फ रामप्रकाश के साथ साजिशकर्ता अश्वनी वर्मा विपिन उपाध्याय को जेल भेजा था। पुलिस इस हत्याकांड में जुटी थी। इधर पति की हत्या से आहत उसकी पत्नी रानी शर्मा ने 29 सितंबर को आत्महत्या कर ली थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


हत्यारोपियों को न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली तो उन्होंने जमानत अर्जी हाईकोर्ट में लगाई थी। बुधवार को मामला सुनवाई के लिए हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रामकृष्ण गौतम के न्यायालय में पहुंचा। इस मामले में पैरवी कर रहे हाईकोर्ट के अधिवक्ता अभय राज सिंह ने बताया संदीप शर्मा हत्याकांड के आरोपी पवन उपाध्याय की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed