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पॉक्सो एक्ट में दोषी दूधिया को दस वर्ष कारावास की सजा
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फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट (प्रथम) अरविंद कुमार यादव द्वितीय ने किशोरी को भगाने के मामले में छिंगा उर्फ निवेश उर्फ दूधिया को पॉक्सो अधिनियम में दोषी मानते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 53 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पार एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
थाना फरिहा क्षेत्र के गांव निवासी युवक की बहन को पांच जून 2017 को उसके गांव के पास निवासी निवेश उर्फ छिंगा दूधिया रात्रि में भगा ले गया था। परिजनों ने काफी खोजबीन की लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। पुलिस ने रिपोर्ट दर्जकर मामले की जांच पड़ताल शुरू की। थाना पुलिस ने मामले की जांच करके निवेश उर्फ छिंगा के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिए। मामला शेषन के सुपुर्द होकर सुनवाई को अपर जिला जज विशेष जज पॉक्सो एक्ट अरविंद कुमार यादव द्वितीय के न्यायालय में सुनवाई को पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अवधेश भारद्वाज ने करते हुए दोषी को सख्त सजा दिलाए जाने की पैरवी की।
अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट अरविंद कुमार यादव द्वितीय ने गवाहों के बयान व फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुए पॉक्सो एक्ट में आरोपी निवेश उर्फ दूधिया को दोषी मानते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 50 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। धारा 363 में तीन वर्ष की सजा एक हजार जुर्माना, 366 में पांच वर्ष की सजा एवं दो हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता के हितार्थ देने के आदेश दिए हैं।
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थाना फरिहा क्षेत्र के गांव निवासी युवक की बहन को पांच जून 2017 को उसके गांव के पास निवासी निवेश उर्फ छिंगा दूधिया रात्रि में भगा ले गया था। परिजनों ने काफी खोजबीन की लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। पुलिस ने रिपोर्ट दर्जकर मामले की जांच पड़ताल शुरू की। थाना पुलिस ने मामले की जांच करके निवेश उर्फ छिंगा के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिए। मामला शेषन के सुपुर्द होकर सुनवाई को अपर जिला जज विशेष जज पॉक्सो एक्ट अरविंद कुमार यादव द्वितीय के न्यायालय में सुनवाई को पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अवधेश भारद्वाज ने करते हुए दोषी को सख्त सजा दिलाए जाने की पैरवी की।
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अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट अरविंद कुमार यादव द्वितीय ने गवाहों के बयान व फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुए पॉक्सो एक्ट में आरोपी निवेश उर्फ दूधिया को दोषी मानते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 50 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। धारा 363 में तीन वर्ष की सजा एक हजार जुर्माना, 366 में पांच वर्ष की सजा एवं दो हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता के हितार्थ देने के आदेश दिए हैं।
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