{"_id":"5e4ec97a8ebc3ef27a45003d","slug":"crime-court-firozabad-news-agr4304778190","type":"story","status":"publish","title_hn":"नकली शराब के मामले में तीन भाइयों को सात-सात साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नकली शराब के मामले में तीन भाइयों को सात-सात साल की सजा
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फिरोजाबाद। नकली होलोग्राम और ढक्कन लगाकर शराब की बिक्री करने वाले तीन भाइयों को दोषी मानते हुए कोर्ट ने सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई हे। दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
वर्ष 2011 में थाना शिकोहाबाद पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने ग्राम असुआ में नकली शराब तैयार करने की सूचना पर छापा मारा। इस दौरान मौके से विभिन्न ब्रांड की शराब की बोतलों के होलोग्राम, ढक्कन और रैपर बरामद कर चार सगे भाई अमित यादव, सोयल्टी यादव, नीटू यादव और अजय यादव पुत्रगण जिलेदार सिंह निवासी असुआ खेड़ा शिकोहाबाद को गिरफ्तार किया गया।
जांच में शराब में नशे की तीव्रता बढ़ाने के लिए यूरिया का प्रयोग करने की बात भी सामने आई। पुलिस ने मामले की जांच कर चार्जशीट कोर्ट में पेश की। सुनवाई के दौरान अमित यादव की मृत्यु हो गई। शासकीय अधिवक्ता अरबेश कुमार शुक्ला ने बताया कि सत्र परीक्षण के बाद अपर सत्र न्यायाधीश इंद्रीश कुमार ने सोयल्टी यादव, नीटू यादव एवं अजय यादव पुत्रगण जिलेदार सिंह को दोषी मानते हुए विभिन्न धाराओं में सात-सात वर्ष की सजा और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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वर्ष 2011 में थाना शिकोहाबाद पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने ग्राम असुआ में नकली शराब तैयार करने की सूचना पर छापा मारा। इस दौरान मौके से विभिन्न ब्रांड की शराब की बोतलों के होलोग्राम, ढक्कन और रैपर बरामद कर चार सगे भाई अमित यादव, सोयल्टी यादव, नीटू यादव और अजय यादव पुत्रगण जिलेदार सिंह निवासी असुआ खेड़ा शिकोहाबाद को गिरफ्तार किया गया।
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जांच में शराब में नशे की तीव्रता बढ़ाने के लिए यूरिया का प्रयोग करने की बात भी सामने आई। पुलिस ने मामले की जांच कर चार्जशीट कोर्ट में पेश की। सुनवाई के दौरान अमित यादव की मृत्यु हो गई। शासकीय अधिवक्ता अरबेश कुमार शुक्ला ने बताया कि सत्र परीक्षण के बाद अपर सत्र न्यायाधीश इंद्रीश कुमार ने सोयल्टी यादव, नीटू यादव एवं अजय यादव पुत्रगण जिलेदार सिंह को दोषी मानते हुए विभिन्न धाराओं में सात-सात वर्ष की सजा और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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