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Firozabad: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा, कोर्ट ने लगाया 32 हजार का जुर्माना
Wed, 20 Sep 2023 06:45 PM IST
भूपेन्द्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Published by: भूपेन्द्र सिंह
Updated Wed, 20 Sep 2023 06:45 PM IST
सार
फिरोजाबाद में कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 32 हजार का जुर्माना लगाया है।
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कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट विजय कुमार आजाद ने नाबालिग तो बहला फुसलाकर भगाने एवं दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 32 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
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घटनाक्रम छह मार्च 2016 का थाना पचोखरा क्षेत्र के एक गांव का है। पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि वह पत्नी के साथ खेत पर काम करने गया था। घर पर उसकी पुत्री अकेली थी। इसी दौरान किशोरी को अन्य परिजनों के सहयोग से भगा ले गया। पीड़ित ने थाना पुलिस को तहरीर दी,परंतु पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की।
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पीड़ित ने एसएसपी को शिकायती पत्र दिया। एसएसपी के आदेश पर कुंवरपाल व तीन अन्य के खिलाफ अभियोग दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की विवेचना की तो अभियुक्त कुंवरपाल के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। मामला सुनवाई को अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट विजय कुमार आजाद के न्यायालय में पहुंचा।
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शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अजमोद सिंह चौहान ने करते हुए दोषी को सख्त सजा दिलाने को हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट की दलीलों को न्यायालय के समक्ष रखा। न्यायाधीश विजय कुमार आजाद ने फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर दोषी कुंवरपाल सिंह को बीस वर्ष के कठोर कारावास का सजा सुनाई है। 32 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।