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UP News: छह वर्ष बाद मिली गुनाहों की सजा, पिता और तीन पुत्रों को आजीवन कारावास; यह शर्त भी करनी होगी पूरी

Tue, 06 Aug 2024 07:47 PM IST
भूपेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Tue, 06 Aug 2024 07:47 PM IST
सार

मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला जज पंचम नित्या पांडेय ने सजा सुनाई। साथ ही 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अदा नहीं करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। 

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court sentenced to life imprisonment of father and three sons in Firozabad guilty of murdering youth
कोर्ट फैसला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कोर्ट ने युवक की हत्या के दोषी पिता और उसके तीन पुत्रों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी पर 20-20 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की 80 हजार धनराशि मृतक के पिता को देने के आदेश दिए हैं। अर्थदंड नहीं देने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। सुनवाई अपर जिला जज पंचम नित्या पांडेय की कोर्ट में हुई। 

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घटना बसई मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव में 27 अगस्त 2018 की है। गांव निवासी अमर सिंह ने 28 अगस्त 2018 को थाने में तहरीर दी थी। इसमें कहा कि उसके बेटे नारायण सिंह को 27 अगस्त को रात करीब 9 बजे उसके ही पड़ोसी मनोज, अरविंद एवं दिनेश पुत्रगण बिहारीलाल एवं बिहारीलाल पुत्र लालाराम ने घर के सामने खड़े नीम के पेड़ के नीचे गोली मार दी। 

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उपचार के लिए ले जाते समय मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के साथ मामले की विवेचना प्रारंभ कर दी। भागे आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामला सेशन के सुपुर्द होकर सुनवाई के लिए अपर जिला जज पंचम नित्या पांडेय के न्यायालय में पहुंचा। 
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उन्होंने गवाहों के बयान और फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर तीनों भाई मनोज, अरविंद, दिनेश एवं इनके पिता बिहारीलाल को हत्या में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चारों पर बीस-बीस हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं।
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