Firozabad: नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को तीन वर्ष कारावास, हैंडपंप से पानी भरते समय खींच ले गया था
फिरोजाबाद में कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को तीन वर्ष करावास की सजा सुनाई। साथ ही एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। दोषी ने हैंडपंप पर पानी भरते समय पीड़िता को खींचने का प्रयास करते हुए छेड़छाड़ की थी।
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उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में अपर जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो न्यायालय प्रथम अवधेश कुमार सिंह ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अदा नहीं करने पर एकमाह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
मामला नगला खंगर थाना क्षेत्र का 23 जून 2020 का है। तेरह वर्षीय बालिका अपने घर के सामने लगे हैंडपंप से पानी भरने गई थी। इसी दौरान कुश नामक युवक ने उसका मुंह दबा लिया। उसने बुरी नीयत से पीड़िता को खींचकर ले जाने लगा। उसके गाल पर काटने के साथ ही छेड़छाड़ की। आरोपी ने तंमचा रखकर आवाज निकालने पर जान से मारने की धमकी दी थी।
बचाव में हाथ में दांतों से काटकर भागी थी पीड़िता
पीड़िता ने अपने बचाव में आरोपी के हाथ में दांतों से काट लिया था। पीड़िता के चिल्लाने पर उसकी मॉ ने आकर पीड़िता को बचाया। वह गांव की अन्य लड़कियों के साथ घटना कर चुका है। पुलिस ने मामले की विवेचना करके आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामला सेशन के सुपुर्द होकर सुनवाई कोअपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्टप्रथम अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में पहुंचा।
साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर सुनाई सजा
शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने केस को साबित करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की तमाम नजीरें पेश करते हुए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई है।