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Firozabad News: महिला से छेड़छाड़ के आरोपी को 4 साल की कैद, कोर्ट ने लगाया जुर्माना
Fri, 23 Jan 2026 11:48 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Fri, 23 Jan 2026 11:48 PM IST
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फिरोजाबाद। एडीजे विशेष एससी-एसटी नवनीत गिरी की कोर्ट ने महिला से छेड़खानी के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए चार साल की कैद और 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामला वर्ष 2016 का है। थाना जसराना में अभियुक्त रुपराम निवासी ग्राम अतुर्रा के विरुद्ध घर में घुसकर छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने के संबंध में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर 4 वर्ष के कारावास की सजा और 11 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। संवाद
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मामला वर्ष 2016 का है। थाना जसराना में अभियुक्त रुपराम निवासी ग्राम अतुर्रा के विरुद्ध घर में घुसकर छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने के संबंध में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर 4 वर्ष के कारावास की सजा और 11 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। संवाद
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