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Firozabad News: छेड़छाड़ व जानलेवा हमला करने के आरोपियों की जमानत खारिज
Sat, 04 Nov 2023 11:27 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Sat, 04 Nov 2023 11:27 PM IST
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फिरोजाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरवीर सिंह ने छेड़छाड़ और जानलेवा हमला करने के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज की।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव प्रियदर्शी ने बताया कि घटना 21 सितंबर 2023 को थाना सिरसागंज क्षेत्र की है। एक छात्रा अपने घर से कोचिंग पढ़ने जा रही थी। जब वह मौलापुर के पास पहुंची तब समय करीब 4.45 बजे सुबह उसके पीछे तीन लड़के मोटर साइकिल पर मनीष, अंकुश व सनी आए और रोककर छेड़छाड़ करने लगे और उससे संबंध बनाने को कहा, इसी बीच छात्रा ने मौका पाकर उसके पास पड़ी ईंट उठाकर एक लड़के को मार दी। यदि वह इतना उपाय न करती तो तीनों लड़के उसे जान से मार देते। उसके बाद भी तीनों लड़कों ने छात्रा का गला पकड़ कर दबाने की कोशिश की। गांव वालों की मदद से चुटैल सनी को पकड़ कर थाने ले गए। घटना के आरोपी सनी का जमानत प्रार्थना एवं आरोपी मनीष का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अलग-अलग प्रस्तुत किए गए। न्यायाधीश हरवीर सिंह ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने एवं केस डायरी का गहनता के साथ अवलोकन करने के बाद इस टिप्पणी के साथ निरस्त किए कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने से समाज में लड़कियों के शिक्षा संबंधी उपक्रम में उनकी मनोवृत्ति को कुंठित किए जाने का घातक होगा। जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव प्रियदर्शी ने न्यायालय के आदेश की सराहना करते हुए कहा कि इससे समाज में महिलाओं के साथ हो रहे अपराध में अंकुश लगेगा और वह बिना भय के कहीं आ जा सकती हैं।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव प्रियदर्शी ने बताया कि घटना 21 सितंबर 2023 को थाना सिरसागंज क्षेत्र की है। एक छात्रा अपने घर से कोचिंग पढ़ने जा रही थी। जब वह मौलापुर के पास पहुंची तब समय करीब 4.45 बजे सुबह उसके पीछे तीन लड़के मोटर साइकिल पर मनीष, अंकुश व सनी आए और रोककर छेड़छाड़ करने लगे और उससे संबंध बनाने को कहा, इसी बीच छात्रा ने मौका पाकर उसके पास पड़ी ईंट उठाकर एक लड़के को मार दी। यदि वह इतना उपाय न करती तो तीनों लड़के उसे जान से मार देते। उसके बाद भी तीनों लड़कों ने छात्रा का गला पकड़ कर दबाने की कोशिश की। गांव वालों की मदद से चुटैल सनी को पकड़ कर थाने ले गए। घटना के आरोपी सनी का जमानत प्रार्थना एवं आरोपी मनीष का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अलग-अलग प्रस्तुत किए गए। न्यायाधीश हरवीर सिंह ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने एवं केस डायरी का गहनता के साथ अवलोकन करने के बाद इस टिप्पणी के साथ निरस्त किए कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने से समाज में लड़कियों के शिक्षा संबंधी उपक्रम में उनकी मनोवृत्ति को कुंठित किए जाने का घातक होगा। जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव प्रियदर्शी ने न्यायालय के आदेश की सराहना करते हुए कहा कि इससे समाज में महिलाओं के साथ हो रहे अपराध में अंकुश लगेगा और वह बिना भय के कहीं आ जा सकती हैं।