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Firozabad News: दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी की निरस्त
Sat, 23 Sep 2023 11:51 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Sat, 23 Sep 2023 11:51 PM IST
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फिरोजाबाद। जिला जज हरवीर सिंह ने थाना टूंडला क्षेत्र में छोटे भाई की पत्नी के साथ दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया है।
थाना टूंडला क्षेत्र निवासी महिला ने अपने जेठ पर बेेटे का दाखिला कराने के लिए जाने के दौरान बाइक पर बैठाकर ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी जेठ को जेल भेज दिया था। इस मामले में जेठ की ओर से जमानत के लिए अर्जी लगाई गई थी। आरोपी की अर्जी सुनवाई को जिला जज हरवीर सिंह के न्यायालय में पहुंची। आरोपी के अधिवक्ता के तर्क सुनने के साथ ही जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव प्रियदर्शी ने प्रभावी ढंग से पक्ष को रखा। उन्होंने दुष्कर्म के आरोपी जेठ की अर्जी को खारिज कर दिया है। संवाद
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थाना टूंडला क्षेत्र निवासी महिला ने अपने जेठ पर बेेटे का दाखिला कराने के लिए जाने के दौरान बाइक पर बैठाकर ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी जेठ को जेल भेज दिया था। इस मामले में जेठ की ओर से जमानत के लिए अर्जी लगाई गई थी। आरोपी की अर्जी सुनवाई को जिला जज हरवीर सिंह के न्यायालय में पहुंची। आरोपी के अधिवक्ता के तर्क सुनने के साथ ही जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव प्रियदर्शी ने प्रभावी ढंग से पक्ष को रखा। उन्होंने दुष्कर्म के आरोपी जेठ की अर्जी को खारिज कर दिया है। संवाद