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बघेल और वृंदावन लाल की जमानत अर्जी मंजूर

Mon, 24 Apr 2017 11:22 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला फिरोजाबाद
ब्यूरो, अमर उजाला फिरोजाबाद Updated Mon, 24 Apr 2017 11:22 PM IST
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Baghel and Vrindavan Lal's bail application granted
कोर्ट से बाहर आते कैबिनेट मंत्री।
प्रदेश के पशुधन, मत्स्य एवं लघु सिंचाई मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल और भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष (टूंडला) वृंदावन लाल गुप्ता सोमवार को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एसीजेएम शिकोहाबाद के न्यायालय में पेश हुए। न्यायाधीश ने दोनों की जमानत अर्जी स्वीकृत कर ली। इस दौरान मौके पर भाजपा कार्यकर्ता भी पहुंच गए थे।
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लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने पर थाना शिकोहाबाद एवं जसराना थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उन पर बिना अनुमति जुलूस निकालने और भड़काऊ भाषण देने का आरोप था। मामले में कोर्ट की ओर से वारंट जारी किए थे। कैबिनेट मंत्री प्रो.एसपी सिंह बघेल और वृंदावनलाल गुप्ता के अधिवक्ता राजेश कुलश्रेष्ठ ने सोमवार को एसीजेएम शिकोहाबाद निशांत देव के न्यायालय में जमानत अर्जी डाली। मामले में कैबिनेट मंत्री प्रो.एसपी सिंह बघेल, वृंदावन लाल गुप्ता न्यायालय में पेश हुए। इस दौरान न्यायाधीश एसीजेएम शिकोहाबाद निशांत देव ने कैबिनेट मंत्री प्रो. बघेल एवं वृंदावनलाल गुप्ता की जमानत अर्जी को स्वीकृत कर ली। अधिवक्ता राजेश कुलश्रेष्ठ एडवोकेट ने बताया कि दोनों लोगों के खिलाफ लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले शिकोहाबाद एवं जसराना थाने में दर्ज थे। दोनों ही मामलों में कैबिनेट मंत्री को जमानत मिल गई है। मामले की अगली सुनवाई की तिथि आठ मई तय की है।
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इस दौरान कचहरी परिसर में शिकोहाबाद विधायक डा.मुकेश वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष बीएल वर्मा,अधिवक्ता पंचम सिंह गुर्जर एडवोकेट,संजय पाठक,योगेश कुलश्रेष्ठ,अवनीश तैनगुरिया, राजेश तिवारी एडवोकेट आदि प्रमुख रूप से मौजूद थे।
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