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Firozabad News: एसिड अटैक के दोषी को 12 वर्ष का कारावास
Fri, 01 Mar 2024 11:27 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Fri, 01 Mar 2024 11:27 PM IST
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फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश एवं अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो न्यायालय कोर्ट संख्या 3 संजय कुमार यादव द्वितीय ने छह वर्ष पुराने एसिड अटैक के मामले में दोषी को 12 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। मामला थाना मक्खनपुर क्षेत्र का है। वादी विदनेश कुमार ने 24 जून 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है और उसके सगे ताऊ का लड़का श्यामवीर व इनके लड़के भुवनेश कुमार और हरेंद्र कुमार रंजिश रखते हैं जो आए दिन तंग परेशान करते रहते हैं। मेरे तीनों भाइयों की शादी भी रुकवा देते हैं। उसके छोटे भाई ब्रजेश कुमार की शादी सराय अकबरपुर से तय हो गई। जिसकी बरात आनी थी जो घर के बाहर सो रहा था। तब रात्रि करीब एक बजे हरेंद्र कुमार व एक अन्य अज्ञात ने मेरे भाई के चेहरे पर तेजाब डाल दिया उसके चिल्लाने पर काफी लोग आ गए। इस घटना की साजिश में श्यामवीर व भुवनेश भी शामिल है। मेरे भाई की हालत नाजुक होने पर आगरा रेफर कर दिया है।
पुलिस ने विवेचना के बाद श्यामवीर सिंह व उनके पुत्र हरेंद्र एवं भुवनेश कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अवधेश शर्मा ने की। न्यायाधीश संजय कुमार यादव द्वितीय ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद हरेंद्र कुमार को दोषी पाते हुए 12 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। श्यामवीर सिंह एवं भुवनेश को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया।
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पुलिस ने विवेचना के बाद श्यामवीर सिंह व उनके पुत्र हरेंद्र एवं भुवनेश कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अवधेश शर्मा ने की। न्यायाधीश संजय कुमार यादव द्वितीय ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद हरेंद्र कुमार को दोषी पाते हुए 12 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। श्यामवीर सिंह एवं भुवनेश को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया।
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