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Firozabad News: अलग-अलग दो हत्याओं के मामले में आरोपी दोषमुक्त
Mon, 07 Apr 2025 11:31 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Mon, 07 Apr 2025 11:31 PM IST
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सांकेतिक
- फोटो : सांकेतिक
संवाद न्यूज एजेंसी फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं अपर विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या 3 राजीव सिंह ने तीन वर्ष पुराने मामले में हत्या के तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया है जबकि दूसरे अन्य मामले अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या दो रविकांत यादव की न्यायालय से अपहरण के आरोपी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया है। दोनों ही मामलों में अभियोजन पक्ष आरोपियों के विरूद्व ठोस साक्ष्य नहीं जुटा सका जिसका विधिवत रूप से लाभ आरोपियों को मिला।
थाना सिरसागंज क्षेत्र में 10 मार्च 2022 को वादी विजेंद्र सिंह की पत्नी 50 वर्षीय मधुदेवी की लाश खेत के पास चकरोड पर पड़ी मिली थी जिसके साड़ी का फंदा पड़ा हुआ था। अज्ञात के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोप पत्र नगला लेखराज निवासी पपनेश, संदीप एवं रिंकी देवी के विरुद्ध न्यायालय दाखिल किया था।
न्यायालय में छह गवाहों के बयान दर्ज किए गए। लेकिन ठोस साक्ष्य नहीं पाये जाने पर न्यायाधीश राजीव सिंह ने आरोपियों को दोषमुक्त किये गए। दूसरा मामला थाना नसीरपुर क्षेत्र का 16 वर्ष पुराना है। वादी राहुल निवासी नगला नथे के सगे भाई मुकेश व उसके ताऊ के लड़के नेत्रपाल को छत्रपाल सिंह उर्फ रवि व अन्य राजीनामें के बहाने बुलाकर ले गये और उनकी हत्या करके पुनच्छा के जंगल में शवों को डाल दिया। न्यायाधीश रविकांत यादव ने आरोपियों पर अपहरण, का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप से इंकार करते हुए सत्र परीक्षण की मांग की। न्यायालय में 12 गवाहों ने बयान दिए। आराेपी के परिस्थितिजन्य साक्ष्य को अभियोजन पक्ष साबित करने से असमर्थ रहा और पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने पर आरोपी को दोषमुक्त किया गया है।
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थाना सिरसागंज क्षेत्र में 10 मार्च 2022 को वादी विजेंद्र सिंह की पत्नी 50 वर्षीय मधुदेवी की लाश खेत के पास चकरोड पर पड़ी मिली थी जिसके साड़ी का फंदा पड़ा हुआ था। अज्ञात के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोप पत्र नगला लेखराज निवासी पपनेश, संदीप एवं रिंकी देवी के विरुद्ध न्यायालय दाखिल किया था।
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न्यायालय में छह गवाहों के बयान दर्ज किए गए। लेकिन ठोस साक्ष्य नहीं पाये जाने पर न्यायाधीश राजीव सिंह ने आरोपियों को दोषमुक्त किये गए। दूसरा मामला थाना नसीरपुर क्षेत्र का 16 वर्ष पुराना है। वादी राहुल निवासी नगला नथे के सगे भाई मुकेश व उसके ताऊ के लड़के नेत्रपाल को छत्रपाल सिंह उर्फ रवि व अन्य राजीनामें के बहाने बुलाकर ले गये और उनकी हत्या करके पुनच्छा के जंगल में शवों को डाल दिया। न्यायाधीश रविकांत यादव ने आरोपियों पर अपहरण, का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप से इंकार करते हुए सत्र परीक्षण की मांग की। न्यायालय में 12 गवाहों ने बयान दिए। आराेपी के परिस्थितिजन्य साक्ष्य को अभियोजन पक्ष साबित करने से असमर्थ रहा और पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने पर आरोपी को दोषमुक्त किया गया है।
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