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मिलावटी सामान बेचने वाले 29 विक्रेताओं पर 34 लाख का जुर्माना

Wed, 03 Mar 2021 12:20 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 03 Mar 2021 12:20 AM IST
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34 lakh fine for 29 sellers selling adulterated goods
फिरोजाबाद। खाद्य पदार्थों में मिलावट या गुणवत्ताविहीन सामानों की बिक्री करने वाले 29 दुकानदारों पर 34 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह नमूने खाद्य विभाग की टीम ने वर्ष 2019 और 2020 में लिए थे।
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जिला अभिहित अधिकारी डॉ. सुधीर कुमार ने बताया कि सदर बाजार स्थित अनुपम के प्रतिष्ठान से लिया हल्दी के पैकेट पर पूरी जानकारी न होने और विक्रेता पर रजिस्ट्रेशन न होने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। खोया मंडी से प्रताप नारायण शर्मा की दुकानों से लिया गया मावा का नमूना गुणवत्ताविहीन पाए जाने पर एक लाख रुपये का दंड कोर्ट ने लगाया है। माधव डेयरी के स्वामी ब्रह्मानंद से लिया दूध का नमूना भी गुणवत्ताविहीन और बिना रजिस्ट्रेशन के कारोबार करने पर 2.5 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
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बीआर होटल उसायनी बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित मिलने पर उसके मालिक राहुल कुमार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मथुरा की एग्रो प्रोडक्टर कंपनी का लिया रिफाइंड पाम आयल का नमूना भी गुणवत्ताविहीन मिलने पर चार लाख रुपये का जुर्माना वसूलने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं। लाइनपार क्षेत्र निवासी नेत्रपाल से लिया मिश्रित दूध के नमूने की गुणवत्ता ठीक नही मिली, इसलिए 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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जयवीर गढ़ी छिपी से मावा की गुणवत्ता खराब मिलने पर एक लाख एवं नगला बाग निवासी गौरव से लिए मावा की गुणवत्ता खराब एवं रजिस्ट्रेशन न कराने पर एक लाख रुपये का जुर्माना वसूलने के आदेश दिए हैं। नगला पिपरानी निवासी मिश्रित दूध विक्रेता पर 1.5 लाख रुपये, रंजीत शर्मा पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं। सिरसागंज में अंजू आटा चक्की से सत्कार भोग आटे का लिया नमूना भी मिस ब्रांड और बिना रजिस्ट्रेशन के कारोबार करने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

पैकेट डिक्रिंग वाटर विक्रेता संजय यादव निवासी नगलामान सिंह पर 1.5 लाख रुपये, दूध विक्रेता संदीप दुबे पर दस हजार रुपये, मावा विक्रेता जैसीराम पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना वसूलने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं। एएलपी मिल्क फूड प्राइवेट लिमिटेड के फुल क्रीम मिल्क दूध का नमूना अद्योमानक मिलने पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं। जिला अभिहित अधिकारी डा. सुधीर कुमार ने बताया कि इन सभी पर एडीएम कोर्ट ने जुर्माना लगाया है।
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