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Fatehpur News: जेठ-जेठानी की हत्या में महिला को प्रेमी संग उम्रकैद
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संवाद न्यूज एजेंसी
फतेहपुर। प्रेम प्रसंग का विरोध करने पर जेठ-जेठानी की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या करने के मामले में बुधवार को कोर्ट ने दोषी महिला और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट-नंबर) दो की जज नित्या पांडेय की अदालत ने फैसला सुनाया है।
हथगाम थाना क्षेत्र के कसेरुवा गांव निवासी रामनरेश उर्फ पप्पू यादव और पत्नी विमला देवी की चार जनवरी 2016 की रात हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड में मृतक के छोटे भाई रामप्रकाश ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने कमरे से खून से सनी दो कुल्हाड़ी बरामद की थी। सात जनवरी को पुलिस ने जांच के बाद वादी (रामप्रकाश) की पत्नी उमा देवी और उसके हथगाम कस्बा निवासी प्रेमी सुरेश कुमार को गिरफ्तार किया था।
हत्यारोपी सुरेश की खून से सनी जैकेट उसके नलकूप से बरामद हुई थी। सुरेश की दिवंगत रामनरेश की मैजिक का चालक था। मैजिक में अक्सर उमा देवी आती-जाती थी। इस दौरान सुरेश और उमा के बीच प्रेम प्रसंग हो गया था। इसका पता जेठ और जेठानी को लगा था। दोनों के प्रेम प्रसंग में बाधा बनने पर हत्या की साजिश रची घई थी।
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घटना की रात दोषी उमा देवी ने परिवार के सभी सदस्यों के खाने में नींद की गोली मिलाई थी। इसके बाद पति के फोन से प्रेमी को देर रात घर बुलाया था। पुलिस को कॉल डिटेल से सुरेश पर शक हुआ था। इससे घटना का खुलासा हुआ था। सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार सिंह भदौरिया ने बताया कि कोर्ट ने दोषी सुरेश और उमा देवी को हत्या की धारा (302) के तहत कैद और अर्थदंड, गलत कार्य के विरोध की धारा 341 के तहत एक माह कारावास में सजा सुनाई है। रात को गृह भेदन की धारा (457) के तहत सुरेश को पांच साल की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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फतेहपुर। प्रेम प्रसंग का विरोध करने पर जेठ-जेठानी की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या करने के मामले में बुधवार को कोर्ट ने दोषी महिला और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट-नंबर) दो की जज नित्या पांडेय की अदालत ने फैसला सुनाया है।
हथगाम थाना क्षेत्र के कसेरुवा गांव निवासी रामनरेश उर्फ पप्पू यादव और पत्नी विमला देवी की चार जनवरी 2016 की रात हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड में मृतक के छोटे भाई रामप्रकाश ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने कमरे से खून से सनी दो कुल्हाड़ी बरामद की थी। सात जनवरी को पुलिस ने जांच के बाद वादी (रामप्रकाश) की पत्नी उमा देवी और उसके हथगाम कस्बा निवासी प्रेमी सुरेश कुमार को गिरफ्तार किया था।
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हत्यारोपी सुरेश की खून से सनी जैकेट उसके नलकूप से बरामद हुई थी। सुरेश की दिवंगत रामनरेश की मैजिक का चालक था। मैजिक में अक्सर उमा देवी आती-जाती थी। इस दौरान सुरेश और उमा के बीच प्रेम प्रसंग हो गया था। इसका पता जेठ और जेठानी को लगा था। दोनों के प्रेम प्रसंग में बाधा बनने पर हत्या की साजिश रची घई थी।
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घटना की रात दोषी उमा देवी ने परिवार के सभी सदस्यों के खाने में नींद की गोली मिलाई थी। इसके बाद पति के फोन से प्रेमी को देर रात घर बुलाया था। पुलिस को कॉल डिटेल से सुरेश पर शक हुआ था। इससे घटना का खुलासा हुआ था। सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार सिंह भदौरिया ने बताया कि कोर्ट ने दोषी सुरेश और उमा देवी को हत्या की धारा (302) के तहत कैद और अर्थदंड, गलत कार्य के विरोध की धारा 341 के तहत एक माह कारावास में सजा सुनाई है। रात को गृह भेदन की धारा (457) के तहत सुरेश को पांच साल की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।