{"_id":"60ca42078ebc3e2d6c644564","slug":"three-wheelers-new-advisary-issued-fatehpur-news-knp634614479","type":"story","status":"publish","title_hn":"जब तक चल रही है...चलती का नाम होगा गाड़ी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जब तक चल रही है...चलती का नाम होगा गाड़ी
विज्ञापन
फतेहपुर। एक जुलाई से डीजल संचालित तीन पहिया यात्री टेंपो का न तो रजिस्ट्रेशन होगा और न ही अब इनका परमिट बनेगा। नवीनीकरण और ट्रांसफर भी नहीं होगा। शासन ने टेंपो को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है।
एआरटीओ प्रशासन अरविंद त्रिवेदी ने बताया कि एक जुलाई 2021 से डीजल से चलने वाले टेंपो का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और न ही इन्हें किसी निश्चित मार्ग पर चलने का परमिट मिलेगा। इतना हीं नहीं गाड़ी मालिक इन गाड़ियों की ब्रिकी भी नहीं कर सकेंगे।
जनपद में चार हजार से अधिक पंजीकृत टेंपो हैं। नए नियमों के लागू होने के बाद वाहन मालिकों में हड़कंप है। एआरटीओ प्रशासन ने बताया कि डीजल से चलने वाली तीन पहिया लोडर (माल ढोने वाली गाड़ियां) पर यह नियम लागू नहीं होगा। यह नियम केवल डीजल संचालित यात्री टेंपो पर लागू होगा। नई व्यवस्था आगामी एक जुलाई से लागू हो जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
एआरटीओ प्रशासन अरविंद त्रिवेदी ने बताया कि एक जुलाई 2021 से डीजल से चलने वाले टेंपो का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और न ही इन्हें किसी निश्चित मार्ग पर चलने का परमिट मिलेगा। इतना हीं नहीं गाड़ी मालिक इन गाड़ियों की ब्रिकी भी नहीं कर सकेंगे।
विज्ञापन
जनपद में चार हजार से अधिक पंजीकृत टेंपो हैं। नए नियमों के लागू होने के बाद वाहन मालिकों में हड़कंप है। एआरटीओ प्रशासन ने बताया कि डीजल से चलने वाली तीन पहिया लोडर (माल ढोने वाली गाड़ियां) पर यह नियम लागू नहीं होगा। यह नियम केवल डीजल संचालित यात्री टेंपो पर लागू होगा। नई व्यवस्था आगामी एक जुलाई से लागू हो जाएगी।
विज्ञापन