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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Three brothers, including two others, were sentenced to life imprisonment for the murder of a young man by shooting.

Fatehpur News: गोली मारकर युवक की हत्या में सगे भाइयों समेत तीन को उम्रकैद

Sun, 01 Feb 2026 12:36 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 01 Feb 2026 12:36 AM IST
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Three brothers, including two others, were sentenced to life imprisonment for the murder of a young man by shooting.
फतेहपुर। गोली मारकर युवक की हत्या में कोर्ट ने सगे भाइयों समेत तीन को दोषी करार दिया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश अशोक कुमार ने शनिवार को तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20-20 हजार के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है।
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थरियांव थाना क्षेत्र के हसवां खेलदार निवासी हसीब 14 दिसंबर 2009 की दोपहर महोई गांव बरात में शामिल होकर कार से घर लौट रहा था। उसके साथ चाचा फतेह मोहम्मद, चचेरा भाई हकीम, भतीजा रसीद भी थे। थरियांव थाने के आमापुर चौराहा पर बॉबी उर्फ इजहार की दुकान के पास दोपहर एक बजे पहुंचे थे।
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बॉबी हसवा के चौगलिया निवासी है। बॉबी ने पिता डाॅ. अनवार, भाई मोहम्मद उर्फ दीपू, साथी हैदर उर्फ टुन्ने संग हसीब की कार रुकवाई। बॉबी ने पत्नी से हसीब के अवैध संबंध होने का आरोप लगाकर विवाद करने लगा। तभी डॉ. अनवार के ललकारने पर हैदर की लाइसेंसी दोनाली बंदूक से बॉबी ने हसीब पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। मौके पर ही हसीब की मौत हो गई थी। पुलिस को दोनाली बंदूक बाॅबी से मिली थी।
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हत्याकांड के बाद रसीद ने डाॅ. अनवार हसन और उनके पुत्र बॉबी उर्फ इजहार, महमूद अनवार उर्फ दीपू व तीसरे हैदर उर्फ टुन्ने के खिलाफ चाचा हसीब की हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने दोनाली बंदूक के साथ बॉबी और हैदर को गिरफ्तार किया। बाद में अन्य आरोपी पकड़े गए। विवेचक ने पांच मार्च 2010 को आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

मुकदमा ट्रायल के दौरान डाॅ. अनवार हसन की मौत हो गई। कोर्ट ने मामले की शनिवार को अंतिम सुनवाई की। हत्याकांड में कोर्ट ने बॉबी उर्फ इजहार और उसके भाई महमूद अनवार और हैदर उर्फ टुन्नू को उम्रकैद की सजा सुनाई। तीनों को 20-20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।






आयुध अधिनियम में बॉबी को तीन साल की कैद

पुलिस ने बॉबी को हत्याकांड में मुख्य आरोपी बनाया था। उसके पास ही हत्या में प्रयुक्त तमंचा बरामद किया था। कोर्ट ने बॉबी को आर्म्स एक्ट में तीन साल की कैद और दो हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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