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Fatehpur News: गोकशी और मुठभेड़ में तीन दोषियों को पांच साल की कैद

Fri, 05 Sep 2025 12:43 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 05 Sep 2025 12:43 AM IST
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Three accused sentenced to five years imprisonment for cow slaughter and encounter
फतेहपुर। गोकशी और मुठभेड़ में पकड़े गए तीन लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया। अपर एवं सत्र कोर्ट संख्या प्रथम के न्यायाधीश रामकिशोर तृतीय की अदालत ने तीनों को पांच-पांच साल की कैद और अर्थदंड से दंडित किया है।
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सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के चक मोहम्मदपुर निवासी नसीम, आरामपुर बसई निवासी रुआब और कौशांबी जिला करारी थाने के हिगुईपुर निवासी सुग्गन कुरैशी 30 दिसंबर 2011 की रात करीब 11 बजे कई गोवंश लेकर चकमोहम्मदपुर के जंगल में काटने जा रहे थे।
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थाना प्रभारी निरीक्षक शिव प्रसाद मुखबिर की सूचना पर पहुंचे थे। आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। पुलिस मौके से नसीम को गिरफ्तार कर पाई थी। दो साथी भाग निकले थे। पुलिस ने नसीम के पास एक राइफल और कारतूस बरामद किया था। दबिश के दौरान पुलिस ने दोनों फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
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निरीक्षक की ओर से तीनों के खिलाफ गोकशी और पुलिस मुठभेड़ की एफआईआर दर्ज की थी। कोर्ट में चार गवाह पेश हुए। कोर्ट ने बृहस्पतिवार को अंतिम सुनवाई के बाद तीनों को पांच-पांच साल की कैद और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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