फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   The two will decide whether the reinstatement order is valid or it will be cancelled.

Fatehpur News: दो को तय होगा पुनर्स्थापना आदेश वैध या इसे होगा रद्द

Sat, 15 Nov 2025 12:48 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 15 Nov 2025 12:48 AM IST
विज्ञापन
The two will decide whether the reinstatement order is valid or it will be cancelled.
फोटो-39-शहर के आबूनगर ​​स्थित विवादित स्थल। संवाद
फतेहपुर। आबूनगर रेड्डया स्थित विवादित धार्मिक स्थल (मंदिर-मकबरा) से जुड़े मामले में जिला जज कोर्ट ने दो दिसंबर को सुनवाई की तिथि तय कर दी है। इस दिन दोनों पक्षों को अपने-अपने दावे अदालत में प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। इसके बाद अदालत यह निर्णय लेगी कि सिविल जज सीनियर डिवीजन की ओर से पारित पुनर्स्थापना आदेश वैध है या इसे रद्द किया जा सकता है।
विज्ञापन



वादी पक्ष रामनरेश सिंह के पुत्र विजय प्रताप सिंह ने पुनर्स्थापना के लिए सिविल जज सीनियर डिवीजन अदालत में आवेदन किया था। इसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था। 27 नवंबर को अगली सुनवाई की तिथि तय की थी।
विज्ञापन



मकबरा पक्ष ने सिविल जज सीनियर जज के आदेश के विरोध में जिला जज कोर्ट में सिविल अपील दायर की। बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने लगभग एक घंटे तक बहस की। अदालत ने अपील स्वीकार कर ली और अब दो दिसंबर को दोनों पक्षों को सुना जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होगा कि पुनर्स्थापना आदेश प्रभावी रहेगा या इसे निरस्त किया जाएगा। वर्तमान में जिला जज कोर्ट की अपील प्रक्रिया के कारण निचली अदालत की सुनवाई रोक दी गई है।

फोटो-39-शहर के आबूनगर स्थित विवादित स्थल। संवाद

फोटो-39-शहर के आबूनगर स्थित विवादित स्थल। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed