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Fatehpur News: कालाबाजारी में तत्कालीन महिला कोटेदार को दो साल की कैद
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फतेहपुर। कालाबाजारी करने पर तत्कालीन महिला कोटेदार को अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने दोषी मानकर दो साल की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला पूर्ति अधिकारी अंजनी कुमार ने बताया कि गाजीपुर थानाक्षेत्र के निधवापुर गांव निवासी रूपरानी पत्नी स्व. केदारनाथ सरकारी राशन दुकान की विक्रेता रही है। उसे विभाग ने कालाबाजारी के आरोप में पकड़ा था। थाने में विभाग की ओर से आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिला पूर्ति कार्यालय की ओर से अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में बहस की।
कोर्ट ने रूपरानी को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दोषी माना। महिला को दो साल की कैद और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश किया है। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि आवश्यक वस्तुओं के वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता न बरती न जाए। अनियमितता पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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जिला पूर्ति अधिकारी अंजनी कुमार ने बताया कि गाजीपुर थानाक्षेत्र के निधवापुर गांव निवासी रूपरानी पत्नी स्व. केदारनाथ सरकारी राशन दुकान की विक्रेता रही है। उसे विभाग ने कालाबाजारी के आरोप में पकड़ा था। थाने में विभाग की ओर से आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिला पूर्ति कार्यालय की ओर से अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में बहस की।
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कोर्ट ने रूपरानी को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दोषी माना। महिला को दो साल की कैद और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश किया है। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि आवश्यक वस्तुओं के वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता न बरती न जाए। अनियमितता पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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