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Fatehpur News: जमीन बेचने से इन्कार करने पर पुलिस ने पांच आरोपियों को किया था गिरफ्तार
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फतेहपुर। कल्यानपुर थाना क्षेत्र के पहुर गांव निवासी अंकित सिंह परिहार की याचिका पर जिले में तैनात रहे सीओ समेत पांच पुलिस कर्मियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलब किया है। सभी को बुधवार को हाईकोर्ट में पेश होना था, हालांकि मामले में तारीख बढ़ गई है।
हाईकोर्ट में तलब अधिकारियों में तत्कालीन बिंदकी सर्किल के सीओ सुशील कुमार दुबे शामिल हैं। वह अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तत्कालीन कल्यानपुर थाने के इंस्पेक्टर रमाशंकर सरोज भी तलब किए गए हैं। वर्तमान में उनकी तैनाती मलवां थाना प्रभारी निरीक्षक के रूप में है। इसके अलावा तत्कालीन एसआई चंद्रपाल, चौडगरा चौकी प्रभारी अनीश कुमार सिंह और कांस्टेबल राहुल को भी तलब किया गया है।
विवाद डालमिया फैक्टरी के लिए भूमि की खरीद-फरोख्त को लेकर शुरू हुआ था। वर्ष 2024 में डालमिया कंपनी प्लांट के लिए कुछ लोग जमीन खरीद रहे थे। पहुर गांव के अरुण उर्फ राजू सिंह के परिवार ने जमीन बेचने से मना कर दिया था। इसी को लेकर पक्षों में विवाद हुआ। इसके बाद कंपनी के लिए जमीन खरीदने वाले धर्मेंद्र पांडेय ने कंपनी से रंगदारी मांगने, कर्मियों से मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने अरुण के परिवार के अमित सिंह, अंकित सिंह परिहार, राम सिंह, जय सिंह समेत पांच लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने सात साल से कम सजा वाले अपराध होने के आधार पर सभी को तत्काल जमानत दे दी थी और पुलिस का रिमांड खारिज कर दिया था। गिरफ्तारी को लेकर अंकित सिंह परिहार की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इसी पर पुलिस कर्मियों को तलब किया गया है।
मामले के हाईकोर्ट अधिवक्ता अमित सिंह परिहार ने बताया कि सीजेएम के माध्यम से पुलिस कर्मियों को दो बार नोटिस भेजा जा चुका है। अगले सप्ताह मामले की सुनवाई होगी।
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हाईकोर्ट में तलब अधिकारियों में तत्कालीन बिंदकी सर्किल के सीओ सुशील कुमार दुबे शामिल हैं। वह अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तत्कालीन कल्यानपुर थाने के इंस्पेक्टर रमाशंकर सरोज भी तलब किए गए हैं। वर्तमान में उनकी तैनाती मलवां थाना प्रभारी निरीक्षक के रूप में है। इसके अलावा तत्कालीन एसआई चंद्रपाल, चौडगरा चौकी प्रभारी अनीश कुमार सिंह और कांस्टेबल राहुल को भी तलब किया गया है।
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विवाद डालमिया फैक्टरी के लिए भूमि की खरीद-फरोख्त को लेकर शुरू हुआ था। वर्ष 2024 में डालमिया कंपनी प्लांट के लिए कुछ लोग जमीन खरीद रहे थे। पहुर गांव के अरुण उर्फ राजू सिंह के परिवार ने जमीन बेचने से मना कर दिया था। इसी को लेकर पक्षों में विवाद हुआ। इसके बाद कंपनी के लिए जमीन खरीदने वाले धर्मेंद्र पांडेय ने कंपनी से रंगदारी मांगने, कर्मियों से मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने अरुण के परिवार के अमित सिंह, अंकित सिंह परिहार, राम सिंह, जय सिंह समेत पांच लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने सात साल से कम सजा वाले अपराध होने के आधार पर सभी को तत्काल जमानत दे दी थी और पुलिस का रिमांड खारिज कर दिया था। गिरफ्तारी को लेकर अंकित सिंह परिहार की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इसी पर पुलिस कर्मियों को तलब किया गया है।
मामले के हाईकोर्ट अधिवक्ता अमित सिंह परिहार ने बताया कि सीजेएम के माध्यम से पुलिस कर्मियों को दो बार नोटिस भेजा जा चुका है। अगले सप्ताह मामले की सुनवाई होगी।