फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   The owner of the land claimed that a temple is registered in Gata 753

Fatehpur News: जमीन के मालिक ने किया 753 गाटा में मंदिर दर्ज होने का दावा

Tue, 19 Aug 2025 02:14 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 19 Aug 2025 02:14 AM IST
विज्ञापन
The owner of the land claimed that a temple is registered in Gata 753
फोटो-29-विजय प्रताप सिंह। संवाद - फोटो : samvad
फतेहपुर। धार्मिक स्थल विवाद (मंदिर-मकबरा) प्रकरण में वर्ष 2012 के पहले तक 753 गाटा संख्या में ठाकुरजी विराजमान मंदिर दर्ज है। पुराने अभिलेखों में मकबरे का कोई उल्लेख नहीं है। यह दावा सोमवार को कलक्ट्रेट पहुंचे खुद को उक्त जमीन का मालिक बताने वाले कानपुर नवीन नगर निवासी विजय प्रताप सिंह ने किया है।
विज्ञापन


उन्होंने डीएम रविंद्र सिंह से मिलकर उन्हें जमीन संबंधी कुछ कागज भी सौंपे हैं। इससे पूर्व विजय ने अधिवक्ता रामजी सहाय से इसी मुकदमे की पैरवी से संबंधित जानकारी ली। विजय का आरोप है कि उनके पिता के तत्कालीन अधिवक्ता को मिलाकर मकबरा पक्ष ने एक पक्षीय फैसला कराया है। 30 अगस्त को सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में मामले की सुनवाई है।
विज्ञापन




बताया कि 2012 के पहले के अभिलेखों में भूमि गाटा संख्या 753 असोथर निवासी रामनरेश सिंह, जो कि उनके पिता हैं के नाम पर दर्ज है। अब पिता की मृत्यु हो चुकी है। विजय प्रताप खुद ही मामले की पैरवी कर रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


उनकी ओर से डीएम को दिए गए पत्र में कहा गया है कि स्व. पिता रामनरेश सिंह ने भूमि गाटा संख्या 753 करीब 10 बीघा 18 बिस्वा शकुंतला मानसिंह पत्नी नरेश्वर मानसिंह से 30 दिसंबर 1970 में बैनामा कराया था। इसके बाद पिता का नाम दर्ज हो गया।



आरोप है कि कथित मुतवल्ली मो. अनीस ने सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में 2007 में वाद दायर किया था। इस दौरान उनके पिता वृद्ध हो चुके थे। ऐसे में वह पैरवी करने नहीं आ पाते थे। ऐसी स्थिति में उनके अधिवक्ता को मिलाकर कथित मुतवल्ली ने उनकी जमीन मकबरे के नाम दर्ज करा ली थी।


जानकारी होने के बाद 2015 में वाद दायर किया गया। इसके बाद 2023 में सिविल जज ने अपना पुराना फैसला रद्द कर दिया था। इसकी जानकारी होने पर कथित मुतवल्ली ने हाईकोर्ट इलाहाबाद में वाद दाखिल कर रखा है। उधर, सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में 30 अगस्त को सुनवाई लगी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed