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Fatehpur News: पुलिस मुठभेड़ में हत्यारोपी को नौ वर्ष की कैद

Wed, 14 Jan 2026 12:12 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Jan 2026 12:12 AM IST
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The murder suspect was sentenced to nine years in prison after a police encounter.
फतेहपुर। पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हत्यारोपी को
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कोर्ट ने मंगलवार को दोषी करार दिया। कोर्ट संख्या-2 अपर सत्र न्यायाधीश पूजा विश्वकर्मा ने नौ वर्ष के कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


खागा कोतवाली क्षेत्र के भखन्ना निवासी बालकृष्ण तिवारी की दो जुलाई 2017 की रात गोली मारकर हत्या की गई थी। प्रकरण खागा कोर्ट में विचाराधीन है। घटना के बाद हत्यारोपी असोथर थाना क्षेत्र के भैरवां निवासी बच्छराज को असोथर पुलिस ने 18 अगस्त 2017 को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। मुठभेड़ दौरान बच्छराज ने पुलिस पर गोली चलाकर हत्या की कोशिश की थी। उसके पास से तमंचा और लाइसेंसी बंदूक, कारतूस बरामद हुई थी। पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या के प्रयास की प्राथमिकी दर्ज की थी। कोर्ट ने हत्या के प्रयास में बच्छराज को दोषी करार देकर सजा सुनाई है।
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