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Fatehpur News: वाहन दुर्घटना में दोषी को कोर्ट उठने तक की सजा

Mon, 05 Oct 2026 05:54 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 05:54 PM IST
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Sentence of imprisonment until the rising of the court for the guilty party in a vehicle accident case.
फतेहपुर। वाहन दुर्घटना के मामले में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने सोमवार को दोषी मुकुंद सिंह को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही 2500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
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मलवां थाने में वादी की तहरीर पर वर्ष 2021 में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें अदमापुर गांव निवासी मुकुंद सिंह पुत्र शमशेर सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने मुकदमे को न्यायालय में विचारण के लिए भेजा।
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पुलिस के अनुसार, वैज्ञानिक तरीके से विवेचना और साक्ष्यों के संकलन के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ आरोप साबित हुए। न्यायालय ने मुकुंद सिंह को दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई और 2500 रुपये का अर्थदंड लगाया।
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