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फतेहपुरः हत्या में दो लोगों को आजीवन कारावास
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फतेहपुर। एक युवक की हत्या में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो ने लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
कल्यानपुर थाना क्षेत्र के अहिरनखेड़ा गांव निवासी संजय यादव को 29 अगस्त 2016 की शाम घर से पड़ोस का रहने वाला दिवाकर यादव अपने मित्र पप्पू उर्फ ज्ञान सिंह के साथ बुला ले गया था। पप्पू कानपुर नगर घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के घुरूवाखेड़ा का निवासी है। दूसरे दिन गांव में ही धान के खेत से संजय यादव की हत्या कर फेंका शव मिला था।
मृतक के पिता शिवकरन यादव ने बेटे को शराब पिलाने के बाद गला दबाकर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एडीजीसी शिव किशोर वर्मा ने बताया कि कोर्ट में मामले को लेकर नौ गवाह पेश हुए। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दिवाकर यादव और पप्पू सिंह को सजा सुनाई है।
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कल्यानपुर थाना क्षेत्र के अहिरनखेड़ा गांव निवासी संजय यादव को 29 अगस्त 2016 की शाम घर से पड़ोस का रहने वाला दिवाकर यादव अपने मित्र पप्पू उर्फ ज्ञान सिंह के साथ बुला ले गया था। पप्पू कानपुर नगर घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के घुरूवाखेड़ा का निवासी है। दूसरे दिन गांव में ही धान के खेत से संजय यादव की हत्या कर फेंका शव मिला था।
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मृतक के पिता शिवकरन यादव ने बेटे को शराब पिलाने के बाद गला दबाकर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एडीजीसी शिव किशोर वर्मा ने बताया कि कोर्ट में मामले को लेकर नौ गवाह पेश हुए। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दिवाकर यादव और पप्पू सिंह को सजा सुनाई है।
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