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यूपी: दुष्कर्म की विवेचना में लापरवाही पर थानेदार पर मुकदमा, ये है पूरा मामला
Sun, 13 Jun 2021 07:51 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Sun, 13 Jun 2021 07:51 PM IST
सार
एसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि अभियोग की विवेचना सीबीसीआईडी को स्थानांतरित की जा रही है। थानेदार के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई होगी।
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यूपी पुलिस
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
फतेहपुर जिले में किशोरी से दुष्कर्म की घटना की विवेचना में हीलाहवाली बरतने पर जाफरगंज थानेदार के खिलाफ चांदपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि उन्होंने विवेचना में साक्ष्यों का संकलन ठीक से नहीं किया था।
इसकी शिकायत के बाद प्रयागराज सीबीसीआईडी निरीक्षक की ओर से मामला दर्ज कराया गया है। मामला चांदपुर थाना क्षेत्र का 2019 का है। एक गांव की किशोरी ने गांव के रामकिशन फौजी के खिलाफ घर में घुसकर दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया था।
मामले की जांच तत्कालीन चांदपुर थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह द्वारा की गई थी। मामले की विवेचना में हीलाहवाली बरतने का विवेचक पर आरोप लगाया गया था और पीड़िता ने शासन से शिकायत की थी। विशेष सचिव रामनिवास शर्मा ने 12 मई 2020 को विवेचना की जांच के आदेश दिए।
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प्रयागराज सीबीसीआईडी ने जांच में पाया कि विवेचक राजीव कुमार सिंह ने घटना के दौरान पीड़िता के कपड़ों को कब्जे में नहीं लिया और न ही विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ भेजा। पीड़िता द्वारा इस संबंध में असहयोग किया जाता है तो सूचना थाने में अंकित कराई जानी चाहिए।
इसके अलावा मेडिकल परीक्षण के दौरान लिए गए रक्त नमूने और स्लाइड को भी परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजना चाहिए था, जो नहीं भेजा गया। आरोपी और पीड़िता के मोबाइल नंबर का सीडीआर भी नहीं निकाला गया।
नियम और कानून की अवहेलना करने के आरोप में सीबीसीआईडी निरीक्षक रामनाथ सरोज की ओर से चांदपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। एसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि अभियोग की विवेचना सीबीसीआईडी को स्थानांतरित की जा रही है। थानेदार के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई होगी।
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इसकी शिकायत के बाद प्रयागराज सीबीसीआईडी निरीक्षक की ओर से मामला दर्ज कराया गया है। मामला चांदपुर थाना क्षेत्र का 2019 का है। एक गांव की किशोरी ने गांव के रामकिशन फौजी के खिलाफ घर में घुसकर दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया था।
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मामले की जांच तत्कालीन चांदपुर थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह द्वारा की गई थी। मामले की विवेचना में हीलाहवाली बरतने का विवेचक पर आरोप लगाया गया था और पीड़िता ने शासन से शिकायत की थी। विशेष सचिव रामनिवास शर्मा ने 12 मई 2020 को विवेचना की जांच के आदेश दिए।
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प्रयागराज सीबीसीआईडी ने जांच में पाया कि विवेचक राजीव कुमार सिंह ने घटना के दौरान पीड़िता के कपड़ों को कब्जे में नहीं लिया और न ही विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ भेजा। पीड़िता द्वारा इस संबंध में असहयोग किया जाता है तो सूचना थाने में अंकित कराई जानी चाहिए।
इसके अलावा मेडिकल परीक्षण के दौरान लिए गए रक्त नमूने और स्लाइड को भी परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजना चाहिए था, जो नहीं भेजा गया। आरोपी और पीड़िता के मोबाइल नंबर का सीडीआर भी नहीं निकाला गया।
नियम और कानून की अवहेलना करने के आरोप में सीबीसीआईडी निरीक्षक रामनाथ सरोज की ओर से चांदपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। एसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि अभियोग की विवेचना सीबीसीआईडी को स्थानांतरित की जा रही है। थानेदार के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई होगी।