फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Rape ten years imprisonment, a fine of 50 thousand

दुष्कर्म में दस साल की कैद, 50 हजार जुर्माना

Thu, 16 Feb 2017 12:30 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला फतेहपुर
ब्यूरो, अमर उजाला फतेहपुर Updated Thu, 16 Feb 2017 12:30 AM IST
विज्ञापन
Rape ten years imprisonment, a fine of 50 thousand
court shimla

अदालत ने दुष्कर्म के एक आरोपी को दोषी पाए जाने पर दस साल की सजा सुनाई है। 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। घटना 17 जून 2014 की है। कानपुर की एक 17 वर्षीय युवती अपनी मौसी के घर गाजीपुर थानाक्षेत्र के एक गांव आई थी। वह घर में अकेली थी, उसी दौरान कानपुर देहात के गजनेर थानाक्षेत्र के मुसईपुरवा गांव निवासी महेंद्र का बेटा अजय सिंह चौहान आ धमका। पीने के लिए पानी मांगने के बहाने घर में घुसा। इसके बाद दुष्कर्म कर भाग निकला था। घटना के बाद युवती का मौसेरा भाई आया। जिसे युवती ने आपबीती बताई।

विज्ञापन


मौसेरे भाई के साथ युवती ने पुलिस से शिकायत की लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया। कोर्ट के आदेश पर 156(3) के तहत अभियुक्त के खिलाफ बलात्कार व पाक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ। अपर जिला जज कोर्ट नंबर एक विकार अहमद अंसारी ने मामले की सुनवाई की। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रीनारायण वर्मा ने अभियुक्त के खिलाफ दलीलें और सबूत पेश किए। इस पर कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थ दंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी लगाया है।
विज्ञापन

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed