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किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को पंद्रह साल की सजा
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फतेहपुर। किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को विशेष सत्र न्यायालय ने पंद्रह वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
जाफरगंज थानाक्षेत्र के एक गांव में 27 अगस्त 2016 को पंद्रह वर्षीय किशोरी शौच के लिए जंगल गई थी।
जहां दीपक नाम के युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता के पिता ने आरोपी पर पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस के चार्जशीट दाखिल करने के बाद से मुकदमा विशेष सत्र न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था।
गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश रविकांत ने मामले में गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी दीपक को पंद्रह वर्ष के सश्रम कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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जाफरगंज थानाक्षेत्र के एक गांव में 27 अगस्त 2016 को पंद्रह वर्षीय किशोरी शौच के लिए जंगल गई थी।
जहां दीपक नाम के युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता के पिता ने आरोपी पर पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस के चार्जशीट दाखिल करने के बाद से मुकदमा विशेष सत्र न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था।
गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश रविकांत ने मामले में गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी दीपक को पंद्रह वर्ष के सश्रम कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।